राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में आज से सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है. कोरोना वायरस (Coronavirus) की दूसरी लहर के दौरान लगाए गए कोविड लॉकडाउन में मंदिरों समेत सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया था. लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी आम लोगों के धार्मिक स्थलों में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई थी.
दिल्ली सरकार ने शुक्रवार से राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 दिशा-निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं के सख्ती से पालन के साथ धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोलने की अनुमति दे दी है.
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के आदेश के अनुसार, 1 अक्टूबर से दिल्ली के सभी धार्मिक स्थल विजिटर्स के लिए खोले जा रहे हैं, लेकिन वहां आगंतुकों और धार्मिक स्थल के प्रशासकों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना और कराना होगा. नए निर्देश में धार्मिक स्थलों में भीड़ जमा होने की अनुमति नहीं दी गई है. DDMA ने गुरूवार को नए कोविड-19 दिशानिर्देश जारी किए.
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राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के कारण लॉकडाउन लगने से 19 अप्रैल से पांच महीने से अधिक समय तक धार्मिक स्थल भक्तों के लिए बंद रहे. डीडीएमए ने जिलाधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों को आगामी त्योहारों के मद्देनजर कोविड-उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है.
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प्राधिकरण ने अपने नए कोविड-19 दिशानिर्देशों में कहा है कि दिल्ली में त्योहारों के दौरान मेलों, खाने के स्टॉल, झूलों, रैलियों और जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी. डीडीएमए ने आधिकारिक आदेश में कहा, ‘‘सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा की अनुमति नहीं दी जाएगी और लोगों को सलाह दी जाती है कि वे इसे अपने घरों में ही मनाएं.'' डीडीएमए ने जिन गतिविधियों की अनुमति दी है और जिनपर पाबंदियां लगाई है, उससे संबंधित आदेश 15 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे.
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने फेस्टिव सीजन को देखते हुए अनुरोध किया है कि त्योहारों में लोग भीड़भाड़ से बचें, 2 गज की दूरी रखें और हमेशा मास्क लगाकर रखें. त्योहारों को समझदारी से मनाएं और COVID अनुरूप व्यवहारों का पालन अवश्य करें. उन्होंने इसे कू भी किया है.
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