उपहार अग्निकांड में सबूतों से छेड़छाड़ मामले में अंसल बंधुओं सुशील व गोपाल को सात साल की कैद

उपहार सिनेमाघर अग्निकांड मामले में दिल्‍ली की एक कोर्ट ने अंसल बंधुओं सुशील और गोपाल को सबूतों के साथ छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए सात साल जेल की सजा सुनाई है. 

उपहार अग्निकांड में सबूतों से छेड़छाड़ मामले में अंसल बंधुओं सुशील व गोपाल को सात साल की कैद

1997 में दिल्‍ली के उपहार थिएटर में लगी आग में 59 लोगों की मौत हो गई थी

नई दिल्‍ली :

उपहार सिनेमाघर अग्निकांड मामले में दिल्‍ली की एक कोर्ट ने अंसल बंधुओं सुशील और गोपाल को सबूतों के साथ छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए सात साल जेल की सजा सुनाई है.गौरतलब है कि वर्ष 1997 में दिल्‍ली के उपहार थिएटर में लगी आग में 59 लोगों की मौत हो गई थी. पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों अंसल बंधुओं में से प्रत्‍येक पर  ₹2.25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है.दोनों को उपहार अग्निकांड मामले में करीब एक माह पहले सबूतों के छेड़छाड़ का दोषी ठहराया गया था. सजा की घोषणा आज की गई.

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अंसल बंधुओं को इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने दो साल जेल की सजा सुनाई थी. बाद में उन्‍हें 30-30 करोड़ रुपये के जुर्माने पर रिहा किया गया  था, इस राशि का उपयोग देश की राजधानी में एक ट्रामा सेंटर बनाने के किया जाएगा.  उपहार अग्निकांड से संबंधित दो अन्‍य आरोपियों हर स्‍वरूप पंवार और धरमवीर मल्‍होत्रा की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई थी.उपहार सिनेमाघर में युद्ध पर केंद्रित 'बॉर्डर' फिल्‍म के प्रदर्शन के दौरान आग लग गई थी. थिएटर में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे. इस कारण दम घुटने से 59 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी जबकि भगदड़ मचने के कारण 100 से अधिक लोग घायल हुए थे. 

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रियल एस्‍टेट क्षेत्र के दिग्‍गज अंसल बंधुओं के कारण इस केस ने लोगों का काफी ध्‍यान आकर्षित किया था. अग्निकांड में मारे गए युवाओं ने इस मामले में अंसल बंधुओं पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोर्ट की शरण ली थी. 

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