विज्ञापन
This Article is From Aug 24, 2017

कोर्ट के आदेश का स्वागत है, लेकिन निजता का अधिकार संपूर्ण नहीं है : रविशंकर प्रसाद

एक बेहद अहम फैसले के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार, यानी राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकारों, यानी फन्डामेंटल राइट्स का हिस्सा करार दिया है.

कोर्ट के आदेश का स्वागत है, लेकिन निजता का अधिकार संपूर्ण नहीं है : रविशंकर प्रसाद
राइट टू प्राइवेसी पर रविशंकर प्रसाद
नई दिल्ली: केंद्र ने उच्चतम न्यायालय के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया है. सरकार ने कहा कि शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर सिर्फ उसके रुख की 'पुष्टि' की है. केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि शीर्ष अदालत ने कहा है कि निजता का अधिकार संपूर्ण नहीं है और इसपर तर्कसंगत पाबंदी लगायी जा सकती है.

प्रसाद ने कहा, 'उच्चतम न्यायालय ने उस बात की पुष्टि की है जो सरकार ने संसद में आधार विधेयक को पेश करने के दौरान कहा था. निजता को मौलिक अधिकार होना चाहिए लेकिन इसे तर्कसंगत पाबंदी के अधीन होना चाहिये.' इस फैसले के जरिये 'निगरानी के जरिये दबाने' की भाजपा की विचारधारा को खारिज किये जाने के कांग्रेस के दावों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रसाद ने अपने ट्वीट में कहा, 'निजी स्वतंत्रता की रक्षा करने में कांग्रेस का क्या रिकॉर्ड रहा है इसे आपातकाल के दौरान देखा गया था.' प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज कहा, 'निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और निजी स्वतंत्रता के अधिकार और संविधान के समूचे भाग तीन का स्वाभाविक हिस्सा है.'
एक बेहद अहम फैसले के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार, यानी राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकारों, यानी फन्डामेंटल राइट्स का हिस्सा करार दिया है. नौ जजों की संविधान पीठ ने 1954 और 1962 में दिए गए फैसलों को पलटते हुए कहा कि राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार का ही हिस्सा है. राइट टू प्राइवेसी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आती है. अब लोगों की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी. हालांकि आधार को योजनाओं से जोड़ने पर सुनवाई आधार बेंच करेगी. इसमें 5 जज होंगे.

यह भी पढ़ें :  सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकारों का हिस्सा है

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है. यूपीए बिना किसी कानून के आधार को ले आई थी. हमने आधार को कानूनी जामा पहनाया. फैसले के बाद से ही कांग्रेस हम पर अटैक कर रही है. लेकिन मैं पूछना चाहता हूं निजी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने क्या किया.

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संविधान पीठ बनने से पहले वित्तमंत्री ने माना था कि प्राइवेसी मौलिक अधिकार है. वित्तमंत्री ने जो रुख सदन में रखा था फैसला उसी के मुताबिक आया है. सरकार की ओर से पेश AG ने भी यही बात कही थी. लेकिन कोर्ट के फैसले में बाकी मौलिक अधिकारों की तरह इसमें भी कुछ नियंत्रण हैं. 
VIDEO: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
आधार को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार किसी को आधार डाटा सार्वजनिक करने की इजाजत नहीं देती. आधार के जरिए गरीबों के बैंक में सीधे सब्सिडी का पैसा पहुंचाया जा रहा है. खैर आधार को लेकर 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Previous Article
जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर महिलाओं में कैसा उत्‍साह... जानें किस पार्टी के उम्‍मीदवार सबसे ज्‍यादा अमीर?
कोर्ट के आदेश का स्वागत है, लेकिन निजता का अधिकार संपूर्ण नहीं है : रविशंकर प्रसाद
महाराष्ट्र : एमएसआरटीसी की हड़ताल से यात्री परेशान, 96 बस डिपो पूरी तरह से बंद
Next Article
महाराष्ट्र : एमएसआरटीसी की हड़ताल से यात्री परेशान, 96 बस डिपो पूरी तरह से बंद
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com