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This Article is From May 03, 2022

जेल में बंद राणा दंपति की मुश्किलें बढ़ीं, अवैध निर्माण के शक पर अब BMC ने थमाया नोटिस

बृहन्मुंबई नगर निगम को शक है कि घर के प्लान में छेड़छाड़ कर अवैध निर्माण किया गया है. ऐसे में अधिक निर्माण और कुछ नियमों के उल्लंघन की शिकायत पर BMC ने ये निरीक्षण नोटिस दिया है.

जेल में बंद राणा दंपति की मुश्किलें बढ़ीं, अवैध निर्माण के शक पर अब BMC ने थमाया नोटिस
बृहन्मुंबई नगर निगम की एक टीम निरीक्षण के लिए 4 मई को इनके घर जाएगी.
मुंबई:

हनुमान चालीसा विवाद में गिरफ्तार सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) की ओर से नोटिस दिया गया है. बृहन्मुंबई नगर निगम की ओर से दिए गए नोटिस के अनुसार खार की बिल्डिंग में स्थित रवि राणा के घर में मुंबई बीएमसी की ओर से निरीक्षण किया जाएगा. दरअसल बृहन्मुंबई नगर निगम को शक है कि घर के प्लान में छेड़छाड़ कर अवैध निर्माण किया गया है. ऐसे में अधिक निर्माण और  कुछ नियमों के उल्लंघन की शिकायत पर BMC ने ये निरीक्षण नोटिस दिया है. जानकारी के अनुसार 4 मई को बृहन्मुंबई नगर निगम की एक टीम निरीक्षण के लिए जाएगी.

राणा दंपति की जमानत याचिका पर फैसला चार मई को

हनुमान चालीसा विवाद में गिरफ्तार सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत याचिका पर चार मई को फैसला सुनाया जाएगा. विशेष न्यायाधीश आरएन रोकडे ने सोमवार के लिए आदेश सुरक्षित रख था. लेकिन अदालत के अन्य मामलों में व्यस्त होने के कारण और जमानत आदेश से संबंधित श्रुतलेख पूरा नहीं होने के चलते सोमवार को आदेश नहीं सुनाया गया था. न्यायाधीश ने कहा कि वे अब चार मई को आदेश पारित करेंगे.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निजी आवास 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की सार्वजनिक घोषणा के बाद निर्दलीय लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था. उन्होंने अपने खिलाफ राजद्रोह और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के मामले में जमानत के लिए अदालत का रुख किया था. शनिवार को अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों ने जमानत अर्जी पर अपनी दलीलें पूरी कीं. उनकी जमानत याचिका में कहा गया है कि 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के आह्वान को विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी या घृणा की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य वाला नहीं कहा जा सकता तथा भादंसं की धारा 153 (ए) के तहत इस आरोप को कायम नहीं रखा जा सकता है.

याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के निजी आवास के पास हनुमान चालीसा का पाठ करके लोगों को भड़काने या नफरत फैलाने का राणा दंपति का कोई इरादा नहीं था. पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और बडनेरा से विधायक रवि राणा ने अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र की मुंबई यात्रा का हवाला देते हुए ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की अपनी योजना को छोड़ दिया था. (भाषा इनपुट के साथ)

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