यह ख़बर 26 मई, 2011 को प्रकाशित हुई थी

बिहार : भगोड़ा घोषित पूर्व मंत्री की जमानत अर्जी खारिज

खास बातें

  • भड़काऊ भाषण देने के मामले में औरंगाबाद की स्थानीय अदालत ने फरार घोषित पूर्व सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
औरंगाबाद:

भड़काऊ भाषण देने और साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में बिहार के औरंगाबाद जिले की एक स्थानीय अदालत ने फरार घोषित पूर्व सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन सूत्रों ने बताया कि पूर्व सहकारिता मंत्री की जमानत अर्जी प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अशुतोष खेतान ने खारिज कर दी। अदालत में आत्मसमर्पण के बाद सिंह ने जमानत अर्जी दी थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। जमानत अर्जी खारिज होने के बाद सिंह को जेल जाना पड़ सकता है। सूत्रों ने बताया कि भाजपा के वरिष्ठ विधायक सिंह को राम मंदिर मुद्दे पर भड़काऊ भाषण देने के 19 साल पुराने मामले में एक स्थानीय अदालत ने 1995 से फरार घोषित कर दिया था। बीते दिनों यह मामला सुखिर्यों में आने के बाद रामाधार सिंह ने नीतीश सरकार में सहकारिता मंत्री के पद से 18 मई की रात को इस्तीफा दे दिया था, जिसे अगले दिन राज्यपाल ने मंजूर कर लिया था। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने सिंह की जमानत याचिका खारिज कर उन्हें स्थानीय अदालत के समक्ष अपील करने को कहा था।


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