डेरा प्रमुख ने अपने अनुयायियों से कहा कि सभी को कानून का सम्मान करना चाहिए
सिरसा:
पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत आज डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर लगे दुराचार के आरोपों पर अपना फैसला सुनाएगी. सिरसा स्थित डेरा सौदा मुख्यालय में बड़ी संख्या में डेरा प्रमुख के समर्थक जुटे हुए हैं और बड़ी ही तादाद में लोग पंचकूला में डटे हुए हैं. डेरा प्रमुख ने एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने अपने अनुयायियों से घर लौटने की भी अपील की है.
अपने संदेश में उन्होंने कहा कि कानून का सभी को सम्मान करना चाहिए और कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी, वह उनके लिए होगा. इसलिए सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार का सहयोग करें और अपने-अपने घरों को लौट जाएं. उन्होंने कहा कि वे पहले भी लोगों से पंचकूला नहीं जाने की बात कह चुके हैं.
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धारा 144 क्यों नहीं लागू किया
वहीं कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी यह कहा है कि जरूरत पड़ने पर वह आज रात तक अतिरिक्त सुरक्षाबल यहां भेजे. कोर्ट ने कहा कि केंद्र अपनी ज़िम्मेदारी से यह कहकर नहीं बच सकता कि यह लॉ एंड ऑर्डर का मामला राज्य का है. कोर्ट ने पंचकूला की commisioner से पूछा, आपके पास कोई प्लान है? आपने धारा 144 लागू क्यों नहीं लागू की. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार, कमिश्नर पंचकूला और केंद्र को फटकार लगाई. कोर्ट ने हरियाणा से कहा जो आपने जाट आंदोलन के समय किया आज भी आप वही कर रहे हैं.
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VIDEO: गुरमीत राम रहीम ने समर्थकों से शांति की अपील की
लोगों को जमा होने क्यों दिया
कोर्ट ने कहा, आपने लोगों को जमा क्यों होने दिया? अफसर कर क्या रहे थे? आप उनकी मदद कर रहे हैं, सांठगांठ के अलावा यह और क्या हो सकता है? आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं.पहले आपने काम ठीक से नही किया अब फोर्स की कमी रोना रो रहे हैं. आपमे इच्छा शक्ति नहीं, एक-एक कर आने दिया तभी हज़ारों लोग इकठ्ठा हो गए. आप कोर्ट को मूर्ख बना रहे हो.
अपने संदेश में उन्होंने कहा कि कानून का सभी को सम्मान करना चाहिए और कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी, वह उनके लिए होगा. इसलिए सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार का सहयोग करें और अपने-अपने घरों को लौट जाएं. उन्होंने कहा कि वे पहले भी लोगों से पंचकूला नहीं जाने की बात कह चुके हैं.
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धारा 144 क्यों नहीं लागू किया
वहीं कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी यह कहा है कि जरूरत पड़ने पर वह आज रात तक अतिरिक्त सुरक्षाबल यहां भेजे. कोर्ट ने कहा कि केंद्र अपनी ज़िम्मेदारी से यह कहकर नहीं बच सकता कि यह लॉ एंड ऑर्डर का मामला राज्य का है. कोर्ट ने पंचकूला की commisioner से पूछा, आपके पास कोई प्लान है? आपने धारा 144 लागू क्यों नहीं लागू की. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार, कमिश्नर पंचकूला और केंद्र को फटकार लगाई. कोर्ट ने हरियाणा से कहा जो आपने जाट आंदोलन के समय किया आज भी आप वही कर रहे हैं.
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लोगों को जमा होने क्यों दिया
कोर्ट ने कहा, आपने लोगों को जमा क्यों होने दिया? अफसर कर क्या रहे थे? आप उनकी मदद कर रहे हैं, सांठगांठ के अलावा यह और क्या हो सकता है? आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं.पहले आपने काम ठीक से नही किया अब फोर्स की कमी रोना रो रहे हैं. आपमे इच्छा शक्ति नहीं, एक-एक कर आने दिया तभी हज़ारों लोग इकठ्ठा हो गए. आप कोर्ट को मूर्ख बना रहे हो.
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