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This Article is From Dec 27, 2016

ट्रेन दुर्घटना की मुआवजा राशि दोगुना हुई

ट्रेन दुर्घटना की मुआवजा राशि दोगुना हुई
प्रतीकात्मक चित्र
नई दिल्ली: सरकार ने ट्रेन दुर्घटना में मौत या शारीरिक रूप से अक्षम होने पर दी जाने वाली मुआवजा राशि को दोगुना करने के लिए साल 1989 के रेलवे अधिनियम के तहत नियमों में संशोधन किया है.

एक आधिकारिक अधिसूचना में बताया गया कि रेलवे दुर्घटना और अप्रिय घटना मुआवजा संशोधन नियम-2016 के तहत मुआवजा राशि 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी है. मुावावजा राशि ट्रेन दुर्घटना में मौत होने या हाथ और पैर के खोने पर दी जाएगी. यह अधिसूचना पहली जनवरी से लागू होगी.

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