
कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को आपराधिक मानहानि के मामले में खुद का बचाव करने के लिए गुजरात की एक अदालत में गुरुवार को पेश होना है. दरअसल, लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कथित रूप से कहा था कि 'सभी चोरों का मोदी उपनाम क्यों होता है.' इसी को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया गया था. गुजरात प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अमित चावड़ा ने राहुल गांधी की आगामी यात्रा के मद्देनजर पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ मंगलवार को एक बैठक की. उन्होंने पत्रकारों को बताया कि पूर्व कांग्रेस प्रमुख यहां 10 अक्टूबर को अदालत में पेश होंगे.
चावड़ा ने कहा, 'राहुल गांधी का हवाई अड्डे से अदालत तक के पूरे मार्ग पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भव्य स्वागत करेंगे.' मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीएच कपाड़िया ने मई में राहुल गांधी को समन जारी किया था. अदालत ने भाजपा विधायक पुरनेश मोदी की भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत को स्वीकार कर लिया था. यह धारा आपराधिक मानहानि के मामले से संबंधित है.
टीम राहुल के नेता 'मार्गदर्शक' जैसा कर रहे हैं महसूस, कुछ छोड़ चुके पार्टी, कुछ दे रहे हैं धमकी
जुलाई में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी थी और मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की थी. कर्नाटक के कोलर में एक चुनावी सभा में राहुल ने 13 अप्रैल को कथित रूप से कहा था, 'नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी... इन सब का मोदी उप नाम कैसे हो सकता है? सभी चोरों का उपनाम मोदी ही कैसे होता है?'
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं