साल 2017 में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को BJP-RSS की विचारधारा से जोड़ने के आरोप में मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुंबई की अदालत में पेश होकर खुद को बेकसूर बताया. अदालत ने उन्हें 15,000 रुपये के मुचलके पर ज़मानत दे दी है. उनके लिए पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ ने ज़मानत दी. बता दें, राहुल ने एक दिन पहले ही एक भावुक पत्र लिखकर पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था. कांग्रेस नेता पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता ने 2017 में बेंगलुरू की पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को आरएसएस से जोड़ने को लेकर मानहानि का मामला दर्ज कराया था.
शिकायतकर्ता ध्रुतिमन जोशी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और माकपा नेता सीताराम येचुरी पर भी ऐसे मामले दायर किए थे जिन्हें खारिज कर दिया गया था. जोशी ने अपनी याचिका में कहा था कि लंकेश की हत्या के मुश्किल से 24 घंटों के बाद ही राहुल गांधी ने हत्या के लिए आरएसएस और उसकी विचारधारा को जिम्मेदार ठहरा दिया था. महाराष्ट्र में राहुल गांधी के खिलाफ किसी आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई यह दूसरी याचिका है.
Maharashtra: Rahul Gandhi arrives at a Mumbai court to appear before it in connection with a defamation case filed against him in 2017 for allegedly linking journalist Gauri Lankesh's murder with "BJP-RSS ideology". pic.twitter.com/L2v76qdBmH
— ANI (@ANI) July 4, 2019
#WATCH Rahul Gandhi arrives in Mumbai to appear before a Court in connection with a defamation case filed against him in 2017 for allegedly linking journalist Gauri Lankesh's murder with "BJP-RSS ideology". #Maharashtra pic.twitter.com/d2H3TDcG3J
— ANI (@ANI) July 4, 2019
राहुल गांधी के इस्तीफे से कांग्रेस को होगा नफा या नुकसान? क्या है विशेषज्ञों का राय
इससे पहले 2014 में, एक स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंते ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए कथित रूप से आरएसएस पर आरोप लगाने के लिए राहुल के खिलाफ याचिका दायर की थी. वह मामला ठाणे में भिवंडी अदालत में लंबित है.
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(इनपुट- आईएएनएस)
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