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This Article is From May 25, 2011

क्वात्रोच्चि से जुड़े दस्तावेज पेश करे सीबीआई : सीआईसी

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सीआईसी की पूर्ण पीठ का यह मत था कि दो दशक पुराने इस मामले के सभी रिकॉर्ड बुलवाए जाएं लेकिन यह महसूस किया गया कि रिकॉर्ड हजारों पृष्ठों में हो सकते हैं।
New Delhi: केंद्रीय सूचना आयोग ने बुधवार को सीबीआई को निर्देश दिए कि वह बोफोर्स मामले के आरोपी इतालवी कारोबारी ओत्तावियो क्वात्रोच्चि से जुड़े सभी रिकॉर्ड उसके समक्ष पेश करे। सीबीआई की दलील है कि इन दस्तावेजों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। सीआईसी की पूर्ण पीठ का यह मत था कि दो दशक पुराने इस मामले के सभी रिकॉर्ड बुलवाये जायें लेकिन यह महसूस किया गया कि रिकॉर्ड हजारों पृष्ठों में हो सकते हैं। लिहाजा, सिर्फ उन्हीं दस्तावेजों को आयोग के समक्ष पेश करने को कहा गया, जिनके खुलासे पर सीबीआई को आपत्ति है। मुख्य सूचना आयुक्त सत्यानंद मिश्रा और सूचना आयुक्त अन्नपूर्णा दीक्षित तथा दीपक संधू की पीठ ने कहा कि दस्तावेज मिलने के बाद आयोग यह फैसला करेगा कि उनमें से किसे सार्वजनिक किया जा सकता है। आयोग ने कहा कि जिन दस्तावेजों के खुलासे पर सीबीआई को आपत्ति नहीं है, वे सीधे आरटीआई अपीलकर्ता अजय अग्रवाल को मुहैया करा दिए जाएं। सीबीआई ने इस संबंध में कार्यवाही स्थगित करने की मांग की थी क्योंकि आरटीआई अर्जी के मामले को देख रहे उसके अधिकारी मौजूद नहीं थे। हालांकि, आयोग ने यह अनुरोध अस्वीकार करते हुए कहा कि नोटिस काफी पहले दिया जा चुका था और सीआईसी लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिये प्रयासरत है।

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