कोरोनावायरस : पंजाब के शहरों में रात 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू, मास्क नहीं पहनने पर दोगुना जर्माना

पंजाब सरकार ने राज्य के सभी शहरों और कस्बों में एक दिसंबर से 15 दिसंबर तक रात्रि कर्फ्यू लगाया है. यह कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा.

कोरोनावायरस : पंजाब के शहरों में रात 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू, मास्क नहीं पहनने पर दोगुना जर्माना

मास्क नहीं पहनने पर लगेगा दोगुना जुर्माना (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

दिल्ली में कोरोना वायरस (Coronavirus) की स्थिति के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले और संक्रमण की दूसरी लहर की चिंताओं के बीच पंजाब सरकार ने राज्य में 15 दिन के लिए रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. राजय के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार को इस संबंध में ताजा आदेश दिए. आदेश के मुताबिक, पंजाब (Punjab) के सभी शहरों और कस्बों में एक दिसंबर से 15 दिसंबर तक रात्रि कर्फ्यू (Night Curfew) लगाया जाएगा. यह कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा. 

मास्क (Mask) नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर लगने वाले जुर्माने को भी बढ़ाकर दोगुना कर दिया है. कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जा रही है.  

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा, "होटल, रेस्टोरेंट और विवाह स्थल रात 9 बजकर 30 मिनट पर बंद हो जाएगें." सभी प्रतिबंधों पर 15 दिसंबर को समीक्षा की जाएगी.  

इसी के साथ नाइट कर्फ्यू लगाने वाला पंजाब छठा राज्य बन गया है. पंजाब से पहले राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का लान किया जा चुका है. 

कल जारी आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 147665 मामले सामने आए हैं. ठीक हुए मरीजों की संख्या 136178 है. अब तक राज्य में 4,653 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है.

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