हार्दिक पटेल को गुरुवार तक पेश किया जाए : गुजरात सरकार से हाईकोर्ट

हार्दिक पटेल को गुरुवार तक पेश किया जाए : गुजरात सरकार से हाईकोर्ट

हार्दिक पटेल (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

पटेल आरक्षण के लिए आंदोलन चला रहे हार्दिक पटेल को गुरुवार तक कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट ने गुजरात सरकार को देर रात इस बात की जानकारी दी गई।

गुजरात हाईकोर्ट ने यह ऑर्डर देर रात 2.30 बजे जारी किया, जब हार्दिक पटेल के वकील ने एक अर्जी दायर कर यह आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा। जबकि पुलिस का कहना है कि 22 साल के हार्दिक पटेल कस्टडी में लेने से पहले ही भाग गए।

गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग गए हार्दिक
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हार्दिक की ओर से तेनपुर गांव में एक सभा को संबोधित किए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया लेकिन वह एक वाहन में भाग गए।

जनसभा का आयोजन किया
पुलिस महानिरीक्षक हंसमुख पटेल ने कहा, ‘हार्दिक ने बिना पूर्व अनुमति के आज बायद तालुका के तेनपुर गांव में एक जनसभा का आयोजन किया। जब हमें उसके बारे में पता चला, हमारी पुलिस टीम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए वहां गई लेकिन वह गिरफ्तारी से बचने के लिए वहां से भाग गए।’

केतन पटेल का बयान
पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (पीएएएस) के सदस्य केतन पटेल ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि हार्दिक कहां हैं।
उन्होंने कहा, ‘पुलिस ने पहले जनसभा स्थल से हमारा पीछा किया और कुछ दूरी के बाद पुलिस के एक वाहन ने हमारे एक वाहन को रोक लिया लेकिन हम किसी तरह वहां से भाग गए। मुझे हार्दिक और अन्य की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है कि वे फिलहाल कहां हैं।’

इस बीच हार्दिक के नजदीकी सहयोगी चिराग पटेल ने कहा कि पीएएएस ने जनसभा के लिए अनुमति के लिए आवेदन दिया था लेकिन पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया।

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यह लोकतंत्र की हत्या है
चिराग ने कहा, ‘यह लोकतंत्र की हत्या है क्योंकि हमें उन लोगों के लिए शांतिपूर्ण जनसभा नहीं करने दी जा रही जिनकी हाल की हिंसा के दौरान मौत हो गई थी।’ हार्दिक को गत 19 सितम्बर को सूरत शहर में गिरफ्तार किया गया था जब उन्होंने अनुमति के बिना ही ‘एकता यात्रा’ निकालने का प्रयास किया था। उन्हें बाद में एक अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था।