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दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा के साथ योजना आयोग के बाहर हाथापाई करने के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
घटना के सिलसिले में जहां अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है वहीं पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 186 और 353 के तहत मामला दर्ज किया है।
इन अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 332 और धारा 147 के तहत भी आरोप लगाया गया है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गेट नंबर चार से योजना आयोग की इमारत के अंदर जाना था लेकिन उन्होंने उस गेट का इस्तेमाल किया जहां लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए सीआईएसएफ ने अवरोधक लगाए हैं। उन्होंने कहा, ‘वह एक निजी वाहन से आई और उनके साथ कोई सुरक्षा दस्ता नहीं था। इसके बाद उनसे प्रदर्शनकारियों ने सवाल किया। तुरंत पुलिस ने उनके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया और उन्हें इमारत के अंदर ले गए।’
गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने के लिए मामले में धारा 149 के तहत भी आरोप लगाया गया है।
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