भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी (फाइल फोटो)
मुंबई: एक विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले में भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी को सरकारी गवाह यानी अभियोजन पक्ष का गवाह बनाने की अनुमति दे दी है.मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत मामलों को देखने वाले विशेष न्यायाधीश वी सी बर्डे ने सोमवार को सरकरी गवाह बनने को लेकर पूर्वी द्वारा दिये गये आवेदन को स्वीकार कर लिया. आदेश मंगलवार को उपलब्ध कराया गया. अदालत ने कहा कि मामले में माफी मांगने के बाद आरोपी (पूर्वी अग्रवाल) अब सरकारी गवाह होगी. बेल्जियम की नागरिक पूर्वी प्रवर्तन निदेशाल्य द्वारा दर्ज मामले में आरोपी है.
अदालत ने आदेश में कहा, ‘‘आरोपी फिलहाल विदेश में रह रही है. उसे अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाएगा. इसके लिये अभियोजन पक्ष जरूरी कदम उठाएगा.'' अपने माफी आवेदन में पूर्वी मोदी ने कहा कि वह मुख्य अभियुक्त नहीं है और जांच एजेंसियों ने उसकी सीमित भूमिका ही बताई है. उसने कहा कि जरूरी सूचना और दसतावेज उपलब्घ कराते हुये प्रवर्तन निदेशालय के साथ पूरी तरह से सहयोग किया है. जांच एजेंसियों के मुताबिक नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चोकसी ने कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक को 14,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की. यह धोखाधड़ी गारंटी पत्र के जरिये की गई.
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