
शहाबुद्दीन (फाइल फोटो)
- पटना हाईकोर्ट के शहाबुद्दीन को नियमित जमानत देने के आदेश को चुनौती
- मामले में शहाबुद्दीन को मिली है आजीवन कारावास की सजा
- न्यायमूर्ति यूयू ललित ने कहा, वह इससे जुड़े मामले में पेश हो चुके हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
शहाबुद्दीन को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा मिली है. न्यायमूर्ति अमिताव राय और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने मामले को सुनवाई के लिए चार हफ्ते के लिए स्थगित किया क्योंकि शहाबुद्दीन की ओर से पेश वकील ने याचिका पर जवाब के लिए समय मांगा.
न्यायमूर्ति यूयू ललित ने कहा कि चूंकि वह इस मुद्दे से जुड़े मामले में पेश हो चुके हैं, वह इसे नहीं सुन सकते. इस मामले के पीड़ित तीन भाइयों की मां ने पटना उच्च न्यायालय के दो मार्च के शहाबुद्दीन को नियमित जमानत मंजूर करने के आदेश को चुनौती दी थी.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
सुप्रीम कोर्ट, न्यायमूर्ति यूयू ललित, शहाबुद्दीन, तीन भाइयों की हत्या का मामला, सुनवाई, Supreme Court, Justice UU Lalit, Shahabuddin, 3 Brothers Murder Case