विज्ञापन
This Article is From Sep 07, 2013

राज्यसभा से पेंशन विधेयक पारित

राज्यसभा से पेंशन विधेयक पारित
नई दिल्ली: राज्यसभा ने शुक्रवार को पेंशन विधेयक को पारित कर दिया। यह विधेयक लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद लाभ का दायरा बढ़ाने और क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को 26 प्रतिशत भागीदारी खरीदने की राह प्रशस्ति करेगा।

लोकसभा ने पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक (पीएफआरडीए) 2011 को बुधवार को ही हरी झंडी दे दी थी।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हस्ताक्षर के बाद विधेयक पेंशन नियामक को वैधानिक अधिकार दे देगा। वर्तमान में पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण एक गैर विधिक हैसियत वाला है।

यह विधेयक पीएफआरडीए को नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का नियमन करने के लिए लाया गया था। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि खास तौर से सेवानिवृत्ति के लिए और नियमित आय वालों के लिए यह 'आप कमाएं आप बचाएं' के सिद्धांत पर आधारित है।

नया कानून ग्राहकों को अपने कोष का सरकारी बांड जैसे निश्चित वापसी वाले विकल्पों समेत अन्य जोखिम वाले कोषों में निवेश करने का विकल्प मुहैया कराएगा।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
राज्यसभा, पेंशन विधेयक, Pansion Bill, Rajyasabha