पैन कार्ड (PAN Card) से आधार (AADHAAR) को जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दी गयी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने शनिवार को इस बारे में एक आदेश जारी किया था. पहले यह समय सीमा 30 सितंबर थी. पैन कार्ड का इस्तेमाल आयकर रिटर्न भरने में होता है. सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीति निर्धारण करने वाला शीर्ष निकाय है. यह सातवीं बार है जब सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की समय-सीमा बढ़ायी है. आयकर भरने के लिए आधार को पैन से जोड़ना अब अनिवार्य हो चुका है.
पिछले साल सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक स्तर पर सही करार दिया था और पैन को आधार आपस से जोड़ने को अनिवार्य बनाए जाने की सरकार की योजना को विधि सम्मत करार दिया था. आयकर कानून की धारा 139एए(2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई 2017 को पैन कार्ड था और जो आधार कार्ड प्राप्त करने का पात्र है, उसे अपना आधार नंबर कर अधिकारियों को देना अनिवार्य है.
इस तरह करा सकते हैं पैन कार्ड को आधार से लिंक-
- आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in को खोलें.
- क्विक लिंक के दूसरे ऑप्शन link Adhaar पर क्लिक करें.
- आयकर अकाउंट नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कराएं.
- इसके बाद जो पेज खुलकर आए उसमें आधार, पैन और मांगी गई जानकारी भरें.
- कैप्चा कोड को सही तरीके से भरें.
- अब link Adhaar पर क्लिक करें.
- इसके बाद पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा.
SMS से भी कर सकते हैं आधार और पैन कार्ड को लिंक
पैन कार्ड से आधार को एसएमएस के जरिये भी लिंक करा सकते हैं. इसके लिए इस प्रक्रिया का पालन करें. UIDPAN <12 digit Aadhaar><10 digit PAN>. और इसे 567678 या 56161 नंबर पर सेंड कर दें.
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