पद्मावत हिंसा : चार राज्यों के खिलाफ 'न्यायालय की अवमानना' की याचिका (प्रतीकात्मक फोटो)
नई दिल्ली:
पद्मावत को लेकर अब मामला और बडा हो गया है. सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फिल्म को लेकर उन दो याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिसमें पद्मावत को लेकर हो रही हिंसा पर अदालत की अवमानना का मामला चलाने की मांग की गई है. पहली याचिका कांग्रेसी नेता तहसीन पूनावाला की ओर से दाखिल की गई है. इस पहली याचिका में चार राज्यों में पद्मावत को लेकर हिंसा का हवाला दिया गया है. ('पद्मावत' के विरोध में हिंसा, हिंसा के विरोध में एकजुट नेता-अभिनेता, जानें किसने क्या कहा..)
पद्मावत विवाद LIVE: पढ़ें इस मामले से जुड़ा अब तक का हर अपडेट
पहली याचिका कांग्रेसी नेता तहसीन पूनावाला की ओर से दाखिल की गई है. इस पहली याचिका में चार राज्यों में पद्मावत को लेकर हिंसा का हवाला दिया गया है. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात में लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही है.
'पद्मावती' से 'पद्मावत' तक! जानें शुरू से लेकर अब तक की पूरी TIMELINE
राज्य पूरी तरह इन घटनाओं को रोकने में नाकाम रहे हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि कानून व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी है. याचिका में मांग की गई है कि इन राज्यों के चीफ सेकेट्री, होम सेकेट्री और डीजीपी को कोर्ट में तलब किया जाए.
VIDEO - ‘पद्मावत’ पर फसाद जारी, तीन राज्यों में हिंसक घटनाएं
दूसरी याचिका विनीत ढांडा की ओर अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है. इसमें कहा गया है कि फिल्म को सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज करने को हरी झंडी देने के बावजूद हिंसा हो रही है. विनीत ने राजपूत करणी सेना के तीन नेताओं, सूरजपाल, कर्ण सिंह और लोकेंद्र सिंह कलवी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना का मामला चलाने की मांग की है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि वो सोमवार को मामले की सुनवाई करेंगे.
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पहली याचिका कांग्रेसी नेता तहसीन पूनावाला की ओर से दाखिल की गई है. इस पहली याचिका में चार राज्यों में पद्मावत को लेकर हिंसा का हवाला दिया गया है. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात में लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही है.
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राज्य पूरी तरह इन घटनाओं को रोकने में नाकाम रहे हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि कानून व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी है. याचिका में मांग की गई है कि इन राज्यों के चीफ सेकेट्री, होम सेकेट्री और डीजीपी को कोर्ट में तलब किया जाए.
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दूसरी याचिका विनीत ढांडा की ओर अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है. इसमें कहा गया है कि फिल्म को सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज करने को हरी झंडी देने के बावजूद हिंसा हो रही है. विनीत ने राजपूत करणी सेना के तीन नेताओं, सूरजपाल, कर्ण सिंह और लोकेंद्र सिंह कलवी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना का मामला चलाने की मांग की है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि वो सोमवार को मामले की सुनवाई करेंगे.
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