INX मीडिया केस : पी. चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाई गई

आईएनएक्स मीडिया मामले में में पी चिदंबरम को एक बार फिर से कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है.

INX मीडिया केस : पी. चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाई गई

चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ाई गई

खास बातें

  • चिदंबरम को फिर लगा बड़ा झटका
  • 17 अक्टूबर तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा
  • 21 अगस्त को हुए थे गिरफ्तार
नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी. सीबीआई ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया था जिसके बाद विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने उन्हें 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. चिदंबरम (74) ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए तिहाड़ जेल में घर का बना खाना मुहैया कराने का अनुरोध किया था. कोर्ट ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है. पी यिदंबरम को जेल में घर से बना खाना मुहैया कराया जाएगा. 

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 सीबीआई ने चिदंबरम को 21 अगस्त को जोर बाग स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने 2007 में बतौर वित्त मंत्री चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा 305 करोड़ रूपए के निवेश की मंजूरी दिये जाने में कथित अनियमितताओं को लेकर 15 मई, 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी.

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पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिनके मंत्रिमंडल में चिदंबरम वित्त मंत्री थे, ने सवाल किया है कि सामूहिक निर्णय के लिए उन्हें कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. सरकार के छह सचिवों सहित एक दर्जन अधिकारियों ने जांच की थी और प्रस्ताव की सिफारिश की थी. चिदंबरम ने कहा, सर्वसम्मति से सिफारिश को मंजूरी दी गई थी.  उन्होंने कहा "अगर मंत्री एक सिफारिश को मंजूरी देने के लिए उत्तरदायी है, तो सरकार की पूरी प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी." 

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