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जीएसटी लागू होते ही ई-कॉमर्स कंपनियों को देना होगा टीसीएस
अभी इन कंपनियों को 1% टीसीएस नहीं देना पड़ रहा है
कई ई-कॉमर्स कंपनियां अभी दे रही है 80 फीसदी तक की छूट
ई कामर्स के जानकार डॉ. अमित मॉहेश्वरी बताते हैं कि 'अभी तक ई कॉमर्स व्यापारियों पर कोई टैक्स नहीं था. अब 1% टैक्स लगेगा और ये भार उपभोक्ता तक पहुंचेगा'. जीएसटी नेटवर्क पोर्टल ने ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स का रजिस्ट्रेशन 25 जून से स्वीकार करना शुरू कर दिया है. भारी भीड़ को देखते हुए सभी रजिस्ट्रेशन के जीएसटी लागू होने की तारीख यानी 1 जुलाई से पहले होने की संभावना नहीं के बराबर है. इससे सरकार ने कुछ समय के लिए इन्हें टैक्स देने से छूट दे दी है, यानि अभी कुछ और वक़्त तक ऑनलाइन शापिंग करना किफ़ायती रहेगा. हालांकि इस फ़ैसले के बाद बाकी व्यापारी भी टैक्स से छूट की मांग कर रहे हैं.
CAIT के सचिव प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि 'सरकार ने ई कॉमर्स वालों को कुछ दिन के लिए टैक्स से छूट दी है. हम मांग करते हैं कि बाकी व्यापारियों को भी छूट मिले. इसके लिए कपड़ा व्यापारी भी प्रदर्शन कर रहे हैं'. अगर आप खरीदारी का मन बना रहे हैं तो जुलाई से पहले ऑनलाइन शॉपिंग कर चल रही भारी छूट का फ़ायदा ले सकते हैं. और ये कंपनियां एक दिन के अंदर ही सामान आप के घर तक भी पहुंचा देंगी, लेकिन जीएसटी लगने के बाद ऑनलाइन और बाज़ार से शॉपिंग करना महंगा पड़ेगा.
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