प्रतीकात्मक तस्वीर...
नई दिल्ली:
ओला कैब के एक ड्राइवर को एक महिला जज के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार और प्रताडि़त करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। शहर की एक अदालत की उक्त महिला जज ने यह कार उत्तरी दिल्ली में शॉपिंग जाने के लिए किराए पर ली थी। पुलिस ने यह जानकारी दी।
ड्राइवर की पहचान संदीप के रूप में हुई, जिसे गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तीस हजारी अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की शिकायत पर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला का शील भंग) एवं अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
शिकायतकर्ता महिला जज ने पुलिस को बताया कि उन्होंने नॉर्थ दिल्ली में शॉपिंग जाने के लिए बीते 28 मई को ओला कैब किराए पर ली थी। उन्होंने शॉपिंग पर जाते वक्त ड्राइवर को इंतजार करने को कहा। करीब दो मिनट से ज्यादा इंतजार करने पर ड्राइवर ने कथित तौर पर उन्हें मौखिक रूप से अपशब्द कहे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि यहां तक ड्राइवर उनके बैग भी रोड पर फेंककर चला गया।
महिला जज की तरफ से यह शिकायत बुधवार को दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर रूप नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 354 ए, 509 और 427 के तहत मामला दर्ज कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
ड्राइवर की पहचान संदीप के रूप में हुई, जिसे गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तीस हजारी अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की शिकायत पर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला का शील भंग) एवं अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
शिकायतकर्ता महिला जज ने पुलिस को बताया कि उन्होंने नॉर्थ दिल्ली में शॉपिंग जाने के लिए बीते 28 मई को ओला कैब किराए पर ली थी। उन्होंने शॉपिंग पर जाते वक्त ड्राइवर को इंतजार करने को कहा। करीब दो मिनट से ज्यादा इंतजार करने पर ड्राइवर ने कथित तौर पर उन्हें मौखिक रूप से अपशब्द कहे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि यहां तक ड्राइवर उनके बैग भी रोड पर फेंककर चला गया।
महिला जज की तरफ से यह शिकायत बुधवार को दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर रूप नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 354 ए, 509 और 427 के तहत मामला दर्ज कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
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