ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजेडी ने कहा है कि राज्य सरकार नए मोटर वाहन अधिनियम में कुछ संशोधन लाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करेगी क्योंकि यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाए जाने से लोगों में नाराजगी है. वरिष्ठ विधायक और बीजद प्रवक्ता पीके देब ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र को पत्र लिखकर अधिनियम में कुछ संशोधन करने की मांग करेगी. देब ने कहा, 'अधिनियम में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिसमें इसके कार्यान्वयन के बारे में लोगों द्वारा जाहिर की गई चिंताओं को उजागर किया जाएगा.' ओडिशा के परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहेरा ने कहा कि यदि आवश्यक पड़ी तो राज्य सरकार कानून में और ढील दे सकती है. परिवहन मंत्री ने कहा कि लोगों को होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए और छूट दी जा सकती है क्योंकि राज्य के पास विशेषाधिकार होता है.
क्या हैं नए नियम
- नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हज़ार ज़ुर्माना लगेगा. साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और नाबालिग का ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल की उम्र तक नहीं बनेगा.
- बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये का जुर्माना देना होगा. पहले ये 100 से 300 रुपये था.
- दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर जो ज़ुर्माना पहले 100 रुपये था अब वो 500 रुपये हो गया है.
- पॉल्यूशन सर्टिफ़िकेट न होने पर पहले 100 रुपये भरने पड़ते थे अब 500 रुपये देने होंगे.
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर जो ज़ुर्माना पहले 500 रुपये था अब वो 5000 रूपए तक हो गया है.
- गाड़ी तेज रफ़्तार से यानी ओवरस्पीडिंग का जुर्माना 400 रुपये के बजाय 1000 से 2000 रुपये के बीच भरना होगा.
- डेंजरस ड्राइविंग करने पर अब आपको 1000 की बजाय 1000 से 5000 रुपये तक जुर्माना देना होगा.
- ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन पर बात करने पर पहले ज़ुर्माना 1000 रुपये था अब 1000 से 5000 रुपये तक देने होंगे.
- गलत दिशा में ड्राइविंग करने पर अब 1100 की बजाय आपको 5000 रुपये तक देने होंगे.
- रेड लाइट जंप करने पर पहले जो ज़ुर्माना मात्र 100 रुपये था वो 1000 रुपये से 10,000 रुपये हो गया है.
- सीट बेल्ट लगाए बिना गाड़ी चलाने पर पर पहले आपको 100 रुपये जुर्माने के तौर पर चुकाने पड़ते थे लेकिन अब आपको इसका दस गुना ज़्यादा यानी 1000 रुपया भरना पड़ेगा.
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 2000 रुपये था अब 10 हजार हो गया है.
- इमरजेंसी व्हीकल जैसे एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ी को साइड न देने 10 हज़ार रुपये का ज़ुर्माना देना होगा.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं