
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई से जवाब तलब किया है कि उसने यूपी में एनआरएचएम घोटाले के मुख्य अभियुक्त आईएएस अधिकारी प्रदीप शुक्ला के खिलाफ 90 दिन में चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल की जिसके नतीजे में वो छूट गए।
हाइकोर्ट ने अखिलेश सरकार से पूछा है कि जब जेल जाने के 24 घंटे के बाद अफसर को सस्पेंड करने का कानून है तो तीन महीने की जेल काटने के बाद भी प्रदीप शुक्ला को सस्पेंड क्यों नहीं किया।
सस्पेंशन तो दूर अखिलेश सरकार ने उन्हें जेल से निकलते ही पोस्टिंग भी दे दी।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
एनआरएचएम घोटाला, सीबीआई जांच, आईएएस प्रदीप शुक्ला, हाईकोर्ट, NRHM Scam, CBI Inquiry, High Court, IAS Pradeep Shukla