नोएडा घोटाला : यादव सिंह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

यादव सिंह ने कहा- प्रवर्तन निदेशालय ने 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया इसलिए जमानत दी जाए

नोएडा घोटाला : यादव सिंह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के टेंडर घोटले में यादव सिंह की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है.

खास बातें

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने याचिका खारिज कर दी थी
  • नोएडा प्राधिकरण में रहते हुए कई सौ करोड़ के घोटाले का आरोप
  • बहुचर्चित टेंडर घोटाले में नौ साथियों के साथ जेल में बंद हैं सिंह
नई दिल्ली:

नोएडा अथॉरिटी के हजारों करोड़ रुपये के घोटाला के मामले में आरोपी यादव सिंह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी करके दो हफ्ते में जवाब मांगा है.

यादव सिंह ने कहा कि इस मामले में 60 दिनों में प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप पत्र दाखिल नहीं किया. उन्होंने कहा है कि 29 अप्रैल को 60 दिन पूरे हुए और 30 अप्रैल को रविवार था. एक मई को सिंह ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर दी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने दो मई को आरोप पत्र दाखिल किया. यादव सिंह ने कहा कि कानूनन 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल न होने पर जमानत मिल जाती है लेकिन इस केस में हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी. यादव सिंह ने इस केस में संजय दत्त के अलावा कई और केसों का उदाहरण दिया है.

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इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने याचिका खारिज कर दी थी. लखनऊ जेल में बंद यादव सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय के मामले में जमानत याचिका दायर की थी.

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यादव सिंह सहित उनके नोएडा अथॉरिटी के नौ साथी बहुचर्चित टेंडर घोटाले में डासना जेल में सजा काट रहे हैं. यादव सिंह पर आरोप है कि उसने नोएडा प्राधिकरण में चीफ इंजीनियर रहते हुए कई सौ करोड़ रुपये घूस लेकर ठेकेदारों को टेंडर बांटे. यही नहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी में इंजीनियर रहते हुए यादव सिंह की सभी तरह के टेंडरों और पैसों के आवंटन में बड़ी भूमिका होती थी. इस मामले में ईडी ने भी जांच शुरू की थी.

VIDEO : नोएडा का जमीन घोटाला

सीबीआई ने यादव सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 409, 420, 466, 467, 469, 481 के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है. सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और कानून के उल्लंघन के संबंध में केस दर्ज किया गया है. इस मामले में अब तक 80 बिल्डरों से पूछताछ हो चुकी है.


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