यह ख़बर 13 अगस्त, 2014 को प्रकाशित हुई थी

पाकिस्तानी हिन्दुओं को नागरिकता के लिए विशेष प्रावधान नहीं : सरकार

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान से भारत आने वाले हिन्दुओं को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहां की नागरिकता प्राप्त करने के लिए उन्हें भी इसकी सामान्य प्रक्रिया से ही गुजरना होगा।

राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजुजु ने कहा कि प्रवासियों को दीर्घावधि वीजा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, भारतीय नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया लंबी है। प्रवासियों को हम दीर्घावधि वीजा दे रहे हैं।

उन्होंने कहा, वैसे प्रवासी जिनके माता-पिता भारतीय नहीं हैं, लेकिन वे पिछले 12 साल से भारत में रह रहे हैं और इसके बाद की दो साल की अवधि में वह कहीं भी भारत से बाहर नहीं गए हों, वे नागरिकता के लिए स्थानीय प्रशासन को आवेदन दे सकते हैं, जहां से इसे गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। किसी को भी नागरिकता पाने की इस प्रक्रिया से गुजरना होगा।

यह पूछे जाने पर कि क्या भारत सरकार पाकिस्तान में ऐसे लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का मुआवजा दिलाने के लिए कोई कदम उठाएगी, इस पर रिजुजु ने कहा कि भारत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने कहा, धार्मिक कारणों से पाकिस्तान के कई अल्पसंख्यक भारत आए हैं, लेकिन पाकिस्तान एक संप्रभु देश है और इसलिए हम पाकिस्तान की आंतरिक नीतियों में दखल नहीं दे सकते।


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