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This Article is From Feb 13, 2017

व्यापमं घोटाला : MBBS छात्रों को SC से झटका, सामूहिक नकल के दोषी 634 छात्रों के दाखिले रद्द

व्यापमं घोटाला : MBBS छात्रों को SC से झटका, सामूहिक नकल के दोषी 634 छात्रों के दाखिले रद्द
व्यापमं घोटाले के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक नकल के दोषी छात्रों के दाखिले रद्द कर दिये हैं
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है
SC को तय करना था कि सामूहिक नकल के दोषी छात्रों को राहत मिले या नहीं
नई दिल्ली: व्यापमं घोटाले से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. सर्वोच्च कोर्ट से भी सामूहिक नकल में लिप्त सभी 634 MBBS छात्रों को कोई राहत नहीं मिली. कोर्ट ने इन सभी छात्रों को राहत देने से इंकार कर दिया है. हाईकोर्ट का फैसला बरकरार करते हुए सामूहिक नकल के दोषी छात्रों के दाखिले रद्द कर दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि सामूहिक नकल के दोषी 634 छात्रों को राहत दी जाए या नहीं.

इससे पहले 268 छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने एक दिलचस्प फैसला सुनाया था. मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने दो अलग-अलग फैसले सुनाए. सुनवाई कर रहे जस्टिस जे चेलामेश्वर ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए कहा कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी 634 छात्रों को ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद पांच साल तक भारतीय सेना के लिए बिना किसी वेतन के काम करना पड़ेगा. पांच साल पूरे होने पर ही उन्हें डिग्री दी जाएगी. इस दौरान उन्हें केवल गुजारा भत्ता दिया जाएगा.

वहीं जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने हाईकोर्ट के दाखिला रद्द करने के फैसले को बरकरार रखते हुये छात्रों की अपील को खारिज कर दिया. इसके बाद मामले को तीन जजों की बेंच में भेजा गया. गौरतलब कि व्यापम मे सामूहिक नकल की बात सामने आने पर 2008-2012 के छात्रों के बैच के एडमिशन रद्द कर दिए गए थे. इसके बाद सभी छात्रों ने कोर्ट से इस मामले में दखल देने की अपील की थी.

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