
कोरोनावायरस संकट के बीच मुंबई में अब कोई नया प्रतिबंध नहीं होगा, महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने गुरुवार को कहा कि शहर में बड़े समारोहों पर प्रतिबंध और आवाजाही पर रोक 30 सितंबर तक जारी रहेगी. महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया, "घबराने की कोई आवश्यकता नहीं. सीआरपीसी के तहत जारी धारा 144 किया गया आदेश केवल 31 अगस्त को जारी किए गए पिछले आदेश का एक विस्तार है. मुंबई पुलिस द्वारा कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. कृपया साझा करें और घबराएं नहीं. # Section144 # मुंबई"
मुंबई में मार्च में हुई तालाबंदी के समय से ही शहर में जगह जगह पर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगे हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक अधिकारी के हवाले से कहा है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन को आसान बनाने के बारे में 31 अगस्त तक दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, और कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया गया.
NO need to PANIC
— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) September 17, 2020
The order issued under section 144 CrPC is only an extension of the previous order issued on 31st August.
No new restrictions have been imposed by @MumbaiPolice .
Please share and don't panic. #Section144 #Mumbai
शहर के पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह ने कहा, "सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी किया गया आदेश हमारे पिछले आदेश (31 अगस्त को जारी) का एक मात्र विस्तार है और कोई नया-ताजा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है."
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आदेश में कहा गया है कि सामाजिक दूरी (दो लोगों के बीच न्यूनतम छह फीट) का पालन किया जाना चाहिए. आदेश में कहा गया है, "नगरपालिका अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट कंटेनमेंट जोन में एक या एक से अधिक व्यक्तियों की आवाजाही निषिद्ध है, आवश्यक गतिविधियों, आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा आपात स्थितियों की आपूर्ति को छोड़कर "
इसके अलावा आदेश में आगे कहा गया है कि चिकित्सा आपात स्थिति और आपातकालीन कर्तव्यों, सरकारी-अर्ध सरकारी एजेंसियों और ड्यूटी पर उनके अधिकारियों को छोड़कर, शहर में एक या एक से अधिक व्यक्तियों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है.
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भोजन, सब्जियां, किराने का सामान, अस्पताल, चिकित्सा दुकानें, पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं और मेडिकल-नर्सिंग कॉलेजों, टेलीफोन-इंटरनेट सेवाओं, बिजली, पेट्रोलियम, तेल और ऊर्जा संबंधित संस्थाओं जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों को छूट दी गई है.
इसके अलावा बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरी, स्टॉक ब्रोकर और इन संस्थानों के माध्यम से सेबी पंजीकृत प्रतिभागियों को भी छूट दी गई है. आईटी, आईटी-सक्षम सेवाओं, मीडिया, बंदरगाहों, खाद्य पदार्थ, किराने का सामान और आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी प्रदान करने वाली सेवाएं, ई-कॉमर्स गतिविधियों को भी छूट दी गई है.
महाराष्ट्र सरकार द्वारा 31 अगस्त को जारी किए गए आदेशों के अनुसार छूट प्राप्त करने और "मिशन स्टार्ट अगेन" के तहत लॉकडाउन के चरणबद्ध तरीके से खोलने की गतिविधियों को छूट दी जाएगी.
(इनपुट पीटीआई से भी)
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