नई दिल्ली:
साढ़े तीन वर्ष की अपनी पुत्री का बलात्कार करने के आरोपी फ्रांसीसी राजनयिक को राजनयिक छूट नहीं है और देश में उसके खिलाफ मामला चलाया जा सकता है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बेंगलूर स्थित फ्रांस के वाणिज्यिक दूतावास में उप प्रमुख पास्कल माजुरियर के पास सेवा पासपोर्ट है, राजनयिक पासपोर्ट नहीं। सूत्रों ने कहा कि राजनयिक को राजनयिक छूट प्राप्त नहीं है और उसके खिलाफ भारत में मुकदमा चलाया जा सकता है।
राजनयिक की पत्नी एवं भारतीय नागरिक सुजा जोंस माजुरियर ने गृह मंत्री पी चिदंबरम और विदेश मंत्री एस एम कृष्णा को एक पत्र लिखकर सरकार से यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि अधिकारी के खिलाफ भारत में मुकदमा चले।
राजनयिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। पुलिस ने कहा है कि वह उसका कानूनी हैसियत पता लगाने का प्रयास कर रही है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बेंगलूर स्थित फ्रांस के वाणिज्यिक दूतावास में उप प्रमुख पास्कल माजुरियर के पास सेवा पासपोर्ट है, राजनयिक पासपोर्ट नहीं। सूत्रों ने कहा कि राजनयिक को राजनयिक छूट प्राप्त नहीं है और उसके खिलाफ भारत में मुकदमा चलाया जा सकता है।
राजनयिक की पत्नी एवं भारतीय नागरिक सुजा जोंस माजुरियर ने गृह मंत्री पी चिदंबरम और विदेश मंत्री एस एम कृष्णा को एक पत्र लिखकर सरकार से यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि अधिकारी के खिलाफ भारत में मुकदमा चले।
राजनयिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। पुलिस ने कहा है कि वह उसका कानूनी हैसियत पता लगाने का प्रयास कर रही है।
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