तेलंगाना के मंत्री के लिए बनाए गए आलीशान फार्महाउस के NGT ने दिए जांच के आदेश

एनजीटी की दक्षिण बेंच ने तेलंगाना सरकार और नगर प्रशासन मंत्री राव को सरकार के 1996 के आदेश का कथित उल्लंघन करने पर नोटिस जारी किया है. 

तेलंगाना के मंत्री के लिए बनाए गए आलीशान फार्महाउस के NGT ने दिए जांच के आदेश

कथित तौर पर तेलगांना के मंत्री राव के लिए बनाया गया फार्महाउस

खास बातें

  • फार्महाउस के जांच के एनजीची ने दिए आदेश
  • मंत्री केटी रामा राव के लिए फार्महाउस बनवाने की बात कही जा रही
  • कमेटी को 2 महीने के अंदर देनी होगी रिपोर्ट
हैदराबाद:

हैदराबाद को पानी की आपूर्ति करने वाले जलाश्यों के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में बने एक फार्महाउस की जांच एक कमेटी करेगी. इस फार्महाउस में एक पूल भी है. कथित तौर पर यह फार्महाउस तेलंगाना के मंत्री केटी रामा राव (KT Rama Rao) के लिए बनवाया गया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने शुक्रवार को एक नोटिस में यह बात कही है. एनजीटी की दक्षिण बेंच ने तेलंगाना सरकार और नगर प्रशासन मंत्री राव को सरकार के 1996 के आदेश का कथित उल्लंघन करने पर नोटिस जारी किया है. 

इस आदेश के तहत, हिमायत सागर और उस्मान सागर के कैचमेंट एरिया के 10 किलोमीटर के अंदर किसी भी तरह का निर्माण प्रतिबंधित है.  यह याचिका कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने दाखिल की है. इसमें निष्पक्ष जांच के लिए राव के इस्तीफे की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि इस फार्महाउस का निर्माण रंगा रेड्डी जिले के जनवाड़ा गांव के पास एक जैव सुरक्षा क्षेत्र में किया गया है. 

एनजीटी ने तथ्यों का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन करने का आदेश दिया है. इस कमेटी में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तेलंगाना सिंचाई विभाग, तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रम बोर्ड, हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम और अन्य अधिकारी सदस्य होंगे. कमेटी को दो महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है. 

रेड्डी ने मार्च में फार्महाउस की ड्रोन से ली गई तस्वीरें जारी की थी और आरोप लगाया था कि यह फार्महाउस के टी राम राव का है. हालांकि  यह किसी और के नाम पर पंजीकृत है. बिना अनुमति के ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करने पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और कांग्रेस नेता को एक हफ्ते के लिए जेल भी भेजा गया था. 

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