फाइल फोटो
नई दिल्ली:
राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने प्लास्टिक की चीजों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. एनजीटी ने गंगा नदी के किनारे स्थित हरिद्वार और रिषिकेश जैसे शहरों में शुक्रवार को कैरी बैग, प्लेट और कटलरी जैसी प्लास्टिक से बनी चीजों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया. एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तरकाशी तक इस तरह की चीजों की बिक्री, विनिर्माण और भंडारण पर भी रोक लगा दी.
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हरित अधिकरण ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा और गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. एनजीटी ने यह उल्लेख करने के बाद आदेश पारित किया कि इसके पूर्व के आदेश के बावजूद इन क्षेत्रों में प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे गंगा नदी में प्रदूषण हो रहा है.
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बता दें कि हरित इकाई पर्यावरणविद एमसी मेहता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
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