Coronavirus: फ्लाइट में उत्पाती यात्रियों से निपटने के लिए DGCA ने जारी किए नए नियम

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने उड़ान के दौरान उत्पात करने वाले यात्रियों से निपटने को लेकर बुधवार को एयरलाइनों और उनके चालक दल के सदस्यों के लिये नये नियम जारी किये.

Coronavirus: फ्लाइट में उत्पाती यात्रियों से निपटने के लिए DGCA ने जारी किए नए नियम

DGCA ने नए नियम जारी किए हैं. (फाइल फोटो)

खास बातें

  • DGCA ने जारी किए नए नियम
  • यात्रियों में बढ़ गया है तनाव
  • नये नियम-कायदों से बढ़ा तनाव
नई दिल्ली:

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने उड़ान के दौरान उत्पात करने वाले यात्रियों से निपटने को लेकर बुधवार को एयरलाइनों और उनके चालक दल के सदस्यों के लिये नये नियम जारी किये. DGCA ने कहा है कि COVID-19 महामारी के बीच नये नियम-कायदों के लागू होने के कारण यात्रियों में तनाव बढ़ गया है. इससे उनके और चालक दल के सदस्यों के बीच विवाद बढ़ सकता है.

DGCA ने कहा है कि चालक दल के सदस्यों को अवश्य ही नये मुद्दों से अवगत होना चाहिए, जो उनके समक्ष पेश आ सकते हैं. जैसे कि उड़ान के दौरान यात्रियों का मास्क नहीं पहनना या चेहरा नहीं ढकना, मूल निवास स्थान वाले देश के चलते या COVID-19 जैसे लक्षणों के चलते यात्रियों के बीच झगड़ा होना आदि.

DGCA ने कहा, ‘‘COVID-19 माहौल में उत्पाती यात्रियों से निपटने के लिये ऑपरेटर (एयरलाइन) को विमान में यात्रा के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को विस्तार से बताना चाहिए.'' इसने कहा कि इस तरह के मामले बढ़ने की संभावना है.

महानिदेशालय ने एयरलाइनों को उत्पाती यात्रियों से निपटने की अपनी नीति के बारे में अपनी वेबसाइट पर, टिकट खरीद के दौरान, चेक-इन प्रक्रिया के दौरान यथासंभव व्यापक रूप से लोगों को जानकारी देने को कहा है.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)