मुजफ्फरपुर कांड : सुप्रीम कोर्ट ने मंजू वर्मा की गिरफ्तारी न होने पर जताई नाराजगी, कहा- बिहार सरकार कल बताए क्या किया

बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बालिकाओं के साथ यौन शोषण के मामले में मंजू वर्मा की गिरफ्तारी न होने सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है.

मुजफ्फरपुर कांड : सुप्रीम कोर्ट ने मंजू वर्मा की गिरफ्तारी न होने पर जताई नाराजगी, कहा- बिहार सरकार कल बताए क्या किया

कोर्ट ने मंजू वर्मा की गिरफ्तारी न होने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है.

नई दिल्ली :

बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बालिकाओं के साथ यौन शोषण के मामले में मंजू वर्मा की गिरफ्तारी न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा कि मंजू वर्मा बिहार सरकार की ही पूर्व मंत्री हैं, कोई भगोड़ा नहीं. बिहार सरकार कल तक बताए कि मंजू वर्मा के मामले में क्या हुआ है? दूसरी तरफ, सुप्रीम कोर्ट ने मामले के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर को पंजाब की पटियाला जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहा शेल्टर होम में बच्चियों को ड्रग्स दिया गया. यह स्थिति बहुत ही गम्भीर है. कोर्ट ने सीबीआई की धीमी जांच पर भी सवाल उठाये. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच टीम के अफसरों के ट्रांसफर पर भी आपत्ति जताई. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो कल तक 20 सितंबर की टीम और अब की टीम की सूची दाखिल करे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जांच टीम में बदलाव नहीं होगा. दूसरी तरफ, इस मामले में बिहार के बेगूसराय के एसपी ने कहा कि मंजू वर्मा के खिलाफ आरोपों को अभी तक सही नहीं पाया गया है. इसलिये उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. 

मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पर सुप्रीम कोर्ट बोला- 'बेहद डरावना और भयावह... बिहार सरकार कर क्या रही है?'

आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले में पिछली सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की थी. मुज़फ़्फ़रपुर शेल्टर होम कांड पर CBI द्वारा फाइल की गई स्टेटस रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "यह बेहद डरावना और भयावह है. बिहार सरकार कर क्या रही है...? ब्रजेश ठाकुर (मुख्य अभियुक्त) बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है..." सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और बिहार सरकार से पूछा कि बिहार सरकार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चन्द्रशेकर वर्मा की अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी बृजेश ठाकुर काफी प्रभावशाली व्यक्ति है और वो जांच में बाधा पहुंचा रहा है. इसलिए उसे बिहार से बाहर जेल में ट्रांसफर कर देना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने बृजेश ठाकुर को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों ना उसे फ्री एंड फेयर जांच के लिए बिहार से बाहर जेल में ट्रांसफर कर दिया जाए ? गौरतलब है कि मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा ने कल अदालत के सामने सरेंडर कर दिया था. आरोप है कि न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के दौरान वह पुलिस की गाड़ी में न बैठकर अपनी व्यक्तिगत गाड़ी का इस्तेमाल किया. 

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