
प्रतीकात्मक फोटो
मुजफ्फरनगर:
यूपी की एक त्वरित सुनवाई अदालत ने दतियाना गांव में 16 वर्षीय एक लड़की को अगवा करने और उसके साथ बलात्कार के मामले में दो युवकों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है.
न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्रा ने वर्ष 2011 में नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में भादंसं की संबंधित धाराओं के तहत रिंकू (22) और उसके दोस्त देवेन्द्र (21) को दोषी करार दिया. दोनों पर 22-22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, रिंकू ने अपने दोस्त देवेन्द्र के साथ मिलकर पीड़िता का अपहरण किया था और फिर रिंकू ने बलात्कार किया. बाद में लड़की को उनके कब्जे से छुड़ा लिया गया. एक अन्य मामले में एक स्थानीय अदालत ने साक्ष्य के अभाव में हत्या के एक मामले में 13 लोगों को बरी कर दिया. अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश अंबर रावत ने शुक्रवार को बब्बर हत्या मामले में 13 आरोपियों को बरी कर दिया था.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्रा ने वर्ष 2011 में नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में भादंसं की संबंधित धाराओं के तहत रिंकू (22) और उसके दोस्त देवेन्द्र (21) को दोषी करार दिया. दोनों पर 22-22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, रिंकू ने अपने दोस्त देवेन्द्र के साथ मिलकर पीड़िता का अपहरण किया था और फिर रिंकू ने बलात्कार किया. बाद में लड़की को उनके कब्जे से छुड़ा लिया गया. एक अन्य मामले में एक स्थानीय अदालत ने साक्ष्य के अभाव में हत्या के एक मामले में 13 लोगों को बरी कर दिया. अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश अंबर रावत ने शुक्रवार को बब्बर हत्या मामले में 13 आरोपियों को बरी कर दिया था.
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