यह ख़बर 09 मई, 2011 को प्रकाशित हुई थी

अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के रुख से वक्फ बोर्ड संतुष्ट

खास बातें

  • सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर संतोष जताया, जिसमें अदालत ने बाबरी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
नई दिल्ली:

सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर संतोष जताया, जिसमें अदालत ने अयोध्या में विवादित स्थल को तीन हिस्सों में बांटने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है।  बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने संवाददाताओं से कहा, "मैं सर्वोच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण पर टिप्पणी नहीं करूंगा। हम बहुत से तर्कों को लेकर सचेत हैं, हमने बहुत-सी बातें सुनीं। पहले का निर्णय स्पष्ट नहीं था, इसे पास करना उचित नहीं है।" यह पूछे जाने पर कि बोर्ड का अगला कदम क्या होगा, उन्होंने कहा, "हम सर्वोच्च न्यायालय में मामला उठाएंगे। यह अदालत के ऊपर निर्भर करता है। छुट्टियों के बाद जब अदालत शुरू होगी, निश्चित रूप से कुछ प्रक्रियाएं होंगी।" गौरलतब है कि बोर्ड राम जन्मभूमि विवाद में एक पक्ष है। सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को इस मामले को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायलय के फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें अदालत ने विवादित जमीन को तीन भागों में बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और 'राम लला' के बीच बांटने का फैसला दिया था।


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