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This Article is From Oct 31, 2011

मिर्चपुर कांड : दोषियों को सुनाई जाएगी सजा

नई दिल्ली: दिल्ली का रोहिणी कोर्ट सोमवार को हरियाणा के मिर्चपुर कांड में दोषी ठहराए गए 15 आरोपियों को सजा सुना सकता है। सितंबर में आए मिर्चपुर कांड के फैसले में कोर्ट ने 97 आरोपियों में से 82 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। ये मामला हरियाणा के हिसार जिले के मिर्चपुर गांव का है जहां 21 अप्रैल 2010 को 70 साल के ताराचंद और उनकी अपाहिज बेटी को जिंदा जला दिया गया था। मिर्चपुर गांव में जाट और दलित समुदाय के बीच हुए झगड़े के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया था। मिर्चपुर कांड में फैसला सुनाने से पहले अदालत ने घटना में मारे गए ताराचंद के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को भी अहम माना था। इस घटना से नाराज मिर्चपुर गांव के दलितों ने हाल ही में हुए हिसार चुनाव में वोट न डालने का फैसला किया था।

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मिर्चपुर कांड, 15 आरोपी, सजा