साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित पर सात फरवरी को मालेगांव विस्फोट मामले में आरोप तय होने की संभावना है.
मुंबई:
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत आगामी सात फरवरी को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और छह अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर सकती है.
मामला सोमवार को सूचीबद्ध किया गया. न्यायाधीश के उपलब्ध ना होने के कारण मामले में सुनवाई सात फरवरी तक के लिए टाल दी गई.
VIDEO : साध्वी प्रज्ञा और पुरोहित पर मकोका नहीं
अदालत ने गत 27 दिसंबर को मामले से बरी करने के लिए दायर की गई आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर दी थीं. हालांकि अदालत ने आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और मकोका की कुछ धाराएं हटा दी थीं जिनके तहत उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है.
(इनपुट भाषा से)
मामला सोमवार को सूचीबद्ध किया गया. न्यायाधीश के उपलब्ध ना होने के कारण मामले में सुनवाई सात फरवरी तक के लिए टाल दी गई.
VIDEO : साध्वी प्रज्ञा और पुरोहित पर मकोका नहीं
अदालत ने गत 27 दिसंबर को मामले से बरी करने के लिए दायर की गई आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर दी थीं. हालांकि अदालत ने आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और मकोका की कुछ धाराएं हटा दी थीं जिनके तहत उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है.
(इनपुट भाषा से)
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