मुम्बई:
पुलिस पर हमले के आरोपी महाराष्ट्र के दो विधायकों को कम से कम तीन दिन जेल में बिताने होंगे क्योंकि उससे पहले अदालत ने उनकी जमानत अर्जी पर अपना फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया।
उधर, विधानमंडल के दोनों सदनों को संबंधित विधायकों के निलंबन एवं इस पूरे प्रकरण में पुलिस के बर्ताव पर शोर शराबे की वजह से स्थगित करना पड़ा।
अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट यूएम पादवाड ने बहुज विकास अगाधी के विधायक क्षितिज ठाकुर, मनसे के विधायक राम कदम को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले एक दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने पर उन्हें अदालत में पेश किया गया था।
इन दोनों विधायकों पर मंगलवार को विधान भवन में सहायक पुलिस इंसपेक्टर सचिन सूर्यवंशी के साथ मारपीट करने का आरोप है। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के तुरंत बाद इन दोनों विधायकों ने जमानत के लिए अर्जी दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मेट्रोपोलिटन अदालत ने उनके आवेदनों पर अपना फैसला सोमवार तक सुरक्षित रख लिया।
उधर, विधानमंडल के दोनों सदनों को संबंधित विधायकों के निलंबन एवं इस पूरे प्रकरण में पुलिस के बर्ताव पर शोर शराबे की वजह से स्थगित करना पड़ा।
अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट यूएम पादवाड ने बहुज विकास अगाधी के विधायक क्षितिज ठाकुर, मनसे के विधायक राम कदम को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले एक दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने पर उन्हें अदालत में पेश किया गया था।
इन दोनों विधायकों पर मंगलवार को विधान भवन में सहायक पुलिस इंसपेक्टर सचिन सूर्यवंशी के साथ मारपीट करने का आरोप है। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के तुरंत बाद इन दोनों विधायकों ने जमानत के लिए अर्जी दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मेट्रोपोलिटन अदालत ने उनके आवेदनों पर अपना फैसला सोमवार तक सुरक्षित रख लिया।
पूरी स्टोरी पढ़ें
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
महाराष्ट्र, विधानसभा, एएसआई की पिटाई, विधायकों ने पीटा, ASI Beaten By MLAs, Maharashtra Assembly