
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. (फाइल तस्वीर)
नई दिल्ली:
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने फडणवीस को अयोग्य करार देने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की. इस याचिका में फडणवीस पर साल 2014 के चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक केसों की जानकारी छुपाने का आरोप लगा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फडणवीस को नोटिस जारी करके, इस याचिका पर जवाब मांगा है. जिन दो केसों की जानकारी छुपाई गई थी, वो दोनों ही नागपुर के हैं. इनमें से एक मानहानि और दूसरा ठगी का केस है. याचिकाकर्ता की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कहा कि इन मामलों में अदालत संज्ञान ले चुकी है. ऐसे में फडनवीस को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया जाना चाहिए.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की. यह याचिका बोम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल की गई थी. बोम्बे हाईकोर्ट ने सतीश उके की याचिका खारिज कर दी थी.
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बता दें, वकील सतीश उके ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि साल 2014 के चुनाव का नामांकन दाखिल करते समय फडनवीस ने झूठा हलफनामा दायर किया था. याचिका में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने खिलाफ दो आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाई थी.
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