मदुरै: मद्रास हाई कोर्ट ने सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली पेप्सी और कोका कोला कंपनियों को तिरूनेलवेली जिले में अपने बॉटलिंग संयंत्रों के लिए तमीराबारनी नदी के पानी का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दिया.
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने तिरूनेलवेली उपभोक्ता संरक्षण एसोसिएशन के सचिव प्रभाकर की एक जनहित याचिका पर यह अंतरिम आदेश जारी किया.
उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनियां निकाले गए पानी के लिए प्रति 1,000 लीटर सिर्फ 37. 50 पैसे ही भुगतान करती हैं और इनसे बने पेय पदार्थ को बहुत ऊंची कीमतों पर बेचती हैं.
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