पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
भोपाल:
मध्य प्रदेश के सतना में कुछ ग्रामीणों ने कथित रूप से एक शख्स को इसलिये पीट-पीटकर मार डाला, क्योंकि उनको उस पर गोकशी का शक था. इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया, कैमोर की ओर से गांव लौट रहे दो ग्रामीणों ने कुछ लोगों को खदान के पास मवेशियों के साथ देखा. इन्होंने गोहत्या की सूचना गांव वालों को दी. गांव वालों ने खदान के पास मिले 45 साल रियाज खान ऊर्फ राका और 33 साल के शकील को घेरा और पीट-पीटकर मरणासन्न हालत में छोड़ गए. रात करीब 3 बजे किसी ने डायल 100 को सूचना दी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को लेकर मैहर अस्पताल पहुंची. अस्पताल पहुंचने से पहले रियाज की मौत हो चुकी थी.
गोहत्या मामला : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तीन लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत मामला दर्ज
खबर फैलते ही पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. यह घटना इस समय सामने आई है जब गृहमंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश के दौरे में हैं और उन्हें सतना भी जाना है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटनास्थल के पास एक पैकेट के अंदर से भैंस का मांस हुआ है. पुलिस अधिकारी ने बताया है कि चारों आरोपियों के नाम पवन सिंह गौड़, विनय सिंह गौड़, फूल सिंह गौड़ और नारायण सिंह गौड़ हैं. वहीं घटनास्थल पर कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मजिस्ट्रेट अरविंद तिवारी पहुंच गए हैं और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. वहीं घायल शकील इस समय कोमा में है और इलाज जबलपुर के अस्पताल में चल रहा है.पुलिस ने उसके खिलाफ भी गोहत्या का मामला दर्ज किया है. मृतक रियाज और शकील के परिजनों ने गोकशी से इनकार किया है. हालांकि पुलिस ने पवन सिंह गोंड की शिकायत पर मध्यप्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत मामला दर्ज कर लिया है.
बेंगलुरु में गोहत्या की तहकीकात करने गई महिला पर हमला
गौरतलब है कि इस कानून में 2012 में संशोधन हुआ था जिसके तहत गौ हत्या का अपराध सिद्ध होने पर 3 की जगह 7 साल की सज़ा के साथ 5000 रूपये के जुर्माने का प्रावधान है. पुलिस ने पहले शकील की रिपोर्ट के आधार पर आइपीसी की धारा 307 ( हत्या की कोशिश ), 34 के तहत मामला दर्ज किया था लेकिन अधिकारियों का कहना है कि रियाज की मौत के बाद हत्या की धारा 302 बढ़ाई जाएगी.
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गौरतलब है कि इस कानून में 2012 में संशोधन हुआ था जिसके तहत गौ हत्या का अपराध सिद्ध होने पर 3 की जगह 7 साल की सज़ा के साथ 5000 रूपये के जुर्माने का प्रावधान है. पुलिस ने पहले शकील की रिपोर्ट के आधार पर आइपीसी की धारा 307 ( हत्या की कोशिश ), 34 के तहत मामला दर्ज किया था लेकिन अधिकारियों का कहना है कि रियाज की मौत के बाद हत्या की धारा 302 बढ़ाई जाएगी.
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