नई दिल्ली:
लोकसभा ने सोमवार को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने से सम्बंधित विधेयक पारित किया, जो घरेलू नौकरानी के रूप में काम करने वाली महिलाओं पर भी लागू होगा।
विधेयक को हालांकि अभी राज्यसभा से पारित होना शेष है। इसमें अपराध के तौर पर लैंगिक टिप्पणी या किसी भी तरह से शारीरिक लाभ उठाने अथवा गलत तरीके से छूने को शामिल किया गया है।
इसमें घरेलू नौकरानियों को भी शामिल करने से देशभर में करीब 47.5 लाख पंजीकृत घरेलू नौकरानियों को इसका लाभ मिलेगा। विधेयक के मूल स्वरूप में घरेलू नौकरानियों को शामिल नहीं किया गया था, जिसे वर्ष 2010 में लोकसभा में पेश किया गया था।
केंद्र सरकार ने तब कहा था कि घरेलू नौकरानियों को इसमें शामिल करना मुश्किल होगा, क्योंकि घरों में वे काम करती हैं, जो निजी स्थान हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश के महिला कार्यबल में 30 प्रतिशत संख्या घरेलू नौकरानियों की है।
विधेयक में किसी भी 10 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले संगठन में आंतरिक शिकायत समिति बनाने की बात कही गई है। इसका अनुसरण नहीं करने वाले नियोक्ता पर 50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया जा सकता है। यदि बार-बार इसका उल्लंघन किया जाता है तो अर्थदंड की राशि बढ़ाई जा सकती है और संगठन का लाइसेंस या पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
विधेयक को हालांकि अभी राज्यसभा से पारित होना शेष है। इसमें अपराध के तौर पर लैंगिक टिप्पणी या किसी भी तरह से शारीरिक लाभ उठाने अथवा गलत तरीके से छूने को शामिल किया गया है।
इसमें घरेलू नौकरानियों को भी शामिल करने से देशभर में करीब 47.5 लाख पंजीकृत घरेलू नौकरानियों को इसका लाभ मिलेगा। विधेयक के मूल स्वरूप में घरेलू नौकरानियों को शामिल नहीं किया गया था, जिसे वर्ष 2010 में लोकसभा में पेश किया गया था।
केंद्र सरकार ने तब कहा था कि घरेलू नौकरानियों को इसमें शामिल करना मुश्किल होगा, क्योंकि घरों में वे काम करती हैं, जो निजी स्थान हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश के महिला कार्यबल में 30 प्रतिशत संख्या घरेलू नौकरानियों की है।
विधेयक में किसी भी 10 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले संगठन में आंतरिक शिकायत समिति बनाने की बात कही गई है। इसका अनुसरण नहीं करने वाले नियोक्ता पर 50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया जा सकता है। यदि बार-बार इसका उल्लंघन किया जाता है तो अर्थदंड की राशि बढ़ाई जा सकती है और संगठन का लाइसेंस या पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
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