सुप्रीम कोर्ट.
नई दिल्ली:
SC/ST एक्ट के प्रावधानों में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) ने पुनर्विचार यचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि मामले को बड़ी पीठ के समक्ष भेजा जाए. साथ ही इस मामले में उन्हें पक्षकार बनाया जाए.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को अपने फैसले में कहा था SC/ST एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी. कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी से पहले जांच होगी. कोर्ट ने इसके लिए दिशानिर्देश भी जारी किए थे. इससे पहले SC/ST एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर गुजरात हाई कोर्ट द्वारा एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था.
VIDEO : SC/ST एक्ट में बदवाल पपर बवाल
मामले की सुनवाई के दौरान CJI जस्टिस दीपक मिश्रा ने साफ कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक नही लगाएंगे और न ही उसके आदेश को निलंबित करेंगे.वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से दुष्यंत दवे ने कहा कि SC/ST एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक डिस्टर्बिंग स्थिति पैदा हो गई, कोर्ट को फैसले की फिर से समीक्षा करनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को अपने फैसले में कहा था SC/ST एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी. कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी से पहले जांच होगी. कोर्ट ने इसके लिए दिशानिर्देश भी जारी किए थे. इससे पहले SC/ST एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर गुजरात हाई कोर्ट द्वारा एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था.
VIDEO : SC/ST एक्ट में बदवाल पपर बवाल
मामले की सुनवाई के दौरान CJI जस्टिस दीपक मिश्रा ने साफ कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक नही लगाएंगे और न ही उसके आदेश को निलंबित करेंगे.वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से दुष्यंत दवे ने कहा कि SC/ST एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक डिस्टर्बिंग स्थिति पैदा हो गई, कोर्ट को फैसले की फिर से समीक्षा करनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा.
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