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This Article is From Dec 23, 2017

चारा घोटाले में लालू यादव को 3 जनवरी को सजा, भोपाल गैंगरेप के दोषियों को उम्रकैद...दिन भर की 5 बड़ी खबरें

आरजेडी प्रमुख लालू यादव को रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले में दोषी करार दिया है.सजा 3 जनवरी को सुनाई जाएगी. भोपाल में अक्टूबर में हुए गैंगरेप मामले में फास्ट ट्रैक अदालत ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

चारा घोटाले में लालू यादव को 3 जनवरी को सजा, भोपाल गैंगरेप के दोषियों को उम्रकैद...दिन भर की 5 बड़ी खबरें
लालू यादव चारा घोटाले के एक मामले में अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए हैं.
नई दिल्ली: आरजेडी प्रमुख लालू यादव को रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले में दोषी करार दिया है. लालू को सजा 3 जनवरी को सुनाई जाएगी. भोपाल में यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा से अक्टूबर में हुए गैंगरेप मामले में फास्ट ट्रैक अदालत ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने सभी चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज गुजरात का तीन दिवसीय दौरा शुरू किया. उन्होंने सबसे पहले सोमनाथ मंदिर में दर्शन किए. राजस्थान के सवाई माधोपुर में यात्रियों से भरी एक बस नदी में गिर गई. इस हादसे में 32 लोगों की मौत हो गई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरजेडी  प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती  के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की एक अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है.

चारा घोटाला पर फैसला : लालू प्रसाद यादव दोषी करार, 3 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा
 
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चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है. 3 जनवरी को इस मामले में उनको सजा सुनाई जाएगी. फैसला आने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है.  वहीं इसी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, ध्रुव भगत, विद्यासागर निषाद सहित 6 लोगों को बरी कर दिया है. जबकि लालू सहित 16 लोगों को अदालत ने दोषी पाया है. अदालत ने 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में फैसला सुनाया है. अवैध ढंग से धन निकालने के इस मामले में लालू प्रसाद यादव एवं अन्य के खिलाफ सीबीआई ने आपराधिक षड्यंत्र, गबन, फर्जीवाड़ा, साक्ष्य छिपाने, पद के दुरुपयोग आदि से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120बी, 409, 418, 420, 467, 468, 471, 477 ए, 201, 511 के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी) एवं 13(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया था.


भोपाल गैंगरेप केस : चारों आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
 
gangrape bhopal

भोपाल में यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा से गैंगरेप मामले में फास्ट ट्रैक ने अपना फैसला सुना दिया है. गैंगरेप के सभी चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. बता दें कि 31 अक्टूबर की देर शाम भोपाल में यूपीएससी की कोचिंग कर रही 19 साल की छात्रा के साथ चार आरोपियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था. घटना हबीबगंज आरपीएफ चौकी के पास हुई. पीड़िता ने परिजनों के साथ खुद एक आरोपी को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया. इसके बावजूद मामले में एफआईआर दर्ज करने में पुलिस ने 11 घंटे से ज्यादा का वक्त लिया. बाद में इस मामले में कार्रवाई की गाज 10 पुलिस अधिकारियों पर गिरी थी.

गुजरात चुनाव के बाद राहुल गांधी का पहला गुजरात दौरा, सबसे पहले की सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना
 
rahul

कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार से गुजरात के दौरे पर हैं. राज्य में पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, नए विधायकों से मुलाकात तो करेंगे लेकिन गुजरात की जमीं पर कदम रखते ही वह सबसे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के दर्शनों के लिए गए. राहुल गांधी ने अपने गुजरात चुनाव के बाद के इस तीन दिवसीय गुजरात दौरे की शुरूआत गिर सोमनाथ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर के दर्शनों के साथ की है. राहुल गांधी हाल में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान विभिन्न मंदिरों में दर्शन के लिए गये थे जिनमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल था.

राजस्थान : यात्रियों से भरी बस नदी में गिरी, 32 लोगों की मौत, 16 साल का कंडक्टर चला रहा था बस : रिपोर्ट्स
 
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राजस्थान के सवाई माधोपुर में यात्रियों से भरी एक बस नदी में गिर गई. बस पुल के ऊपर से गुजर रही थी और वह अचानक नदी में गिर गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में 32 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. एक जानकारी के मुताबिक, बस को कंडक्टर चला रहा था जिसकी उम्र 16 साल थी. मारे गए लोगों में चार महिलाएं भी हैं. पीएम मोदी ने मामले पर दुख जताते हुए ट्वीट किया है कि राज्य सरकार मामले को नजदीक से देख रही है और हर संभव सहायता पहुंचाई जा रही है.

मनी लॉन्डरिंग केस : मीसा भारती के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने दाखिल किया आरोपपत्र
 
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरजेडी  प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती  के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की एक अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है. आरोप पत्र में मीसा के अलावा उनके पति शैलेश कुमार और अन्य के नाम भी शामिल हैं. इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय ने पांच हजार करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में व्यवसायी गगन धवन के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मीसा भारती के बिजवासन इलाके स्थित फॉर्म हाउस को अटैच किया था. यह फॉर्म हाउस मीसा और उनके पति शैलेश का है. गौरतलब है कि ईडी मीसा और शैलेश के जवाबों से संतुष्ट नहीं था. यह फार्म हाउस शैल कंपनियों के जरिए आए धन से खरीदा गया था.

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