यह ख़बर 13 दिसंबर, 2013 को प्रकाशित हुई थी

चारा घोटाला : सुप्रीम कोर्ट से लालू को मिली जमानत

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में दो महीने से जेल की सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को आज जमानत दे दी।

प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने यह रेखांकित करते हुए लालू को जमानत प्रदान कर दी कि इस मामले में उनकी तरह के कई दोषियों को जमानत दी जा चुकी है।

न्यायालय ने पूर्व सांसद पर लगाई जाने वाली जमानत राशि, मुचलका राशि और अन्य शर्तों के निर्धारण का काम निचली अदालत पर छोड़ दिया।

इस मामले की अभियाजक एजेंसी, केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने लालू की जमानत याचिका का विरोध नहीं किया।

अपनी जमानत के लिए दलीलें देते हुए लालू ने कहा कि इस मामले में उनके साथ दोषी ठहराए गए कुल 44 लोगों में से 37 लोगों को जमानत दे दी गई और उन्हें छोड़ कर किसी और की जमानत याचिका खारिज नहीं की गई। लालू की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने अदालत से कहा कि लालू पहले ही 12 महीने जेल में गुजार चुके हैं और इसमें पांच साल की कैद की सजा में गुजारे गए दो माह शामिल हैं।

जेठमलानी ने जमानत का आग्रह करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल की अपील झारखंड उच्च न्यायालय में लंबित है और मामले का फैसला करने में उसे कम से कम सात से आठ साल लगेंगे। लालू ने झारखंड हाईकोर्ट  के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने चाइबासा खजाने से धोखेधड़ी से 37.7 करोड़ रुपये निकालने पर आधारित चारा घोटाले में 30 सितंबर को राजद प्रमुख, बिहार के एक अन्य मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और 43 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था।

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अपनी जमानत याचिका में लालू ने कहा था, अदालत ने जमानत याचिका रद्द करने का कोई कारण नहीं दिया। जमानत प्रदान करने में याचिकाकर्ता के साथ अलग तरह से पेश आया गया, क्योंकि सह आरोपियों में से कुछ को इसी तरह की स्थितियों में जमानत प्रदान की गई।