बेंगलुरु:
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारास्वामी और उनकी पत्नी के लिए राहत की खबर है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को खत्म कर दिया है। एचडी कुमारास्वामी पर एक माइनिंग कंपनी को गलत तरीके से ठेका देने और विश्वभारती हाउसिंग सोसायटी से जमीन के एवज में फ्लैट लेने के मामले में बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया और याचिकाकर्ता विनोद कुमार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि केस दायर करने वाला विनोद कुमार कोई भी गंभीर सबूत नहीं पेश कर पाया।
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कुमारास्वामी, कर्नाटक हाईकोर्ट, माइनिंग