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This Article is From Nov 05, 2020

लव जिहाद सामाजिक बुराई : कर्नाटक के गृहमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, सरकार कानून लाने पर कर रही है विशेषज्ञों से चर्चा

बोम्मई ने कहा कि 'हम कुछ वक्त से लव जिहाद के मामले देख रहे हैं और यह एक तरह की सामाजिक बुराई है. इसके लिए कानून लाना जरूरी है. ऐसा सभी राज्यों की अलग-अलग सामाजिक धाराओं का मानना है.'

लव जिहाद को लेकर कई बीजेपीशासित राज्यों ने कानून बनाने की बात कही है.
बेंगलुरु:

कर्नाटक के गृहमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavraj Bommai) ने गुरुवार को कहा कि 'लव जिहाद' (love jihad) एक सामाजिक बुराई है और इससे निपटने के लिए देश में एक कानून लाने की जरूरत है. उन्होंने बताया कि कर्नाटक सरकार इस संबंध में विशेषज्ञों के साथ कानूनी संभावनाओं पर विचार-विमर्श कर रही है. बोम्मई ने कहा कि 'हम कुछ वक्त से लव जिहाद के मामले देख रहे हैं और यह एक तरह की सामाजिक बुराई है. इसके लिए कानून लाना जरूरी है. ऐसा सभी राज्यों की अलग-अलग सामाजिक धाराओं का मानना है.'

उनका यह बयान सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सी टी रवि के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा कानून बनाया जा रहा है. 

बोम्मई ने कहा कि 'हम देख रहे हैं कि हमें कौन से कदम उठाने हैं और हम कानूनी विशेषज्ञों से भी बात कर रहे हैं. उन फैसलों के हिसाब से हम युवाओं के लव जिहाद में फंसने और फिर धर्म परिवर्तन पर कुछ बचाव के कदम उठाना चाहेंगे.' उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे बीजेपी शासित राज्य भी ऐसे ही कुछ कानूनों पर विचार कर रहे हैं. 

बता दें कि दक्षिणपंथी संगठन मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला के बीच हुई शादी को 'लव जिहाद' की संज्ञा देते हैं, जिनमें उनका कहना है कि महिला का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है.

यह भी पढ़ें : 'लव जिहाद' पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज सख्त, बोले- अब सभी मामले होंगे उजागर

सी टी रवि ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने मुस्लिम पुरुषों को 'जिहादी' बुलाते हुए लिखा था कि राज्य शादी के उद्देश्य से किए जाने वाले धर्म परिवर्तन को बैन करने के लिए कानून ला सकता है. उन्होंने लिखा था, 'इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के ही तर्ज पर, कर्नाटक शादी के लिए  किए जाने वाले धर्म परिवर्तनों को बैन करने के लिए कानून बनाएगा. धर्म परिवर्तन में शामिल सभी लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी.'

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर को कहा था कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना गैर-कानूनी है. कोर्ट ने इस मामले में एक अंतरधार्मिक विवाह करने वाले जोड़े की याचिका भी खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उन्हें तंग कर रहे पुलिस और लड़की के पिता पर रोक लगाई जाए.

Video: 'लव जिहाद' के खिलाफ सरकार बनाएगी कानून- योगी आदित्यनाथ

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