कर्नाटक सरकार ने सरकारी अल्पंसख्यक शिक्षण संस्थानों में भी हिजाब, भगवा गमछे पर लगाई रोक

आदेश में कहा गया कि हाईकोर्ट का यह आदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधीन आने वाले आवासीय स्कूलों, कॉलेजों, मौलाना आजाद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कलों पर लागू है.

कर्नाटक सरकार ने सरकारी अल्पंसख्यक शिक्षण संस्थानों में भी हिजाब, भगवा गमछे पर लगाई रोक

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

बेंगलुरु:

हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के हिजाब, भगवा गमछा या किसी भी तरह के धार्मिक निशान पहनकर आने पर रोक लगा दी है.  सरकार ने आदेश दिया कि राज्य के मौलाना आजाद मॉडल इंगलिश मीडियम के स्कूलों सहित अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को भगवा गमछे, हिजाब नहीं पहनना चाहिए या कोई धार्मिक झंडा नहीं रखना चाहिए.

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, हज एवं वक्फ विभाग के सचिव मेजर मणिवन्नन पी द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में सभी छात्रों को क्लास के अंदर हिजाब, भगवा शॉल, स्कार्फ या किसी भी तरीके के धार्मिक निशान को पहनने से अगले आदेश तक रोक दिया है. 

आदेश में कहा गया कि हाईकोर्ट का यह आदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधीन आने वाले आवासीय स्कूलों, कॉलेजों, मौलाना आजाद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कलों पर लागू है. इसे देखते हुए "अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों और कॉलेजों तथा मौलाना आजाद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब या कोई अन्य धार्मिक झंडा पहनना प्रतिबंधित है."

इससे पहले, कर्नाटक सरकार ने आज कहा कि हिजाब विवाद राज्य के कुल 75,000 संस्थानों में से केवल आठ हाई स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में है. इसके साथ ही सरकार ने इस मुद्दे के समाधान का भरोसा जताया. बहरहाल, यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि कुछ छात्राएं बृहस्पतिवार को हिजाब और बुर्का के साथ कक्षाओं में जाने की अनुमति दिए जाने की मांग पर अड़ी रहीं.

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