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This Article is From Jul 12, 2019

कर्नाटक में सरकार पर आए संकट के बीच सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कहा- विश्वास मत के लिए तैयार हूं

सुप्रीम कोर्ट ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने यह आदेश दिया है. पीठ कर्नाटक के राजनीतिक संकट को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.

कर्नाटक में सरकार पर आए संकट के बीच सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कहा- विश्वास मत के लिए तैयार हूं
कर्नाटक विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया है.
नई दिल्ली:

कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार पर आए संकट के बीच मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि वह विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के लिए तैयार हैं. इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा स्पीकर से समय निश्चित करने के लिए कहा है. उन्होंने विधानसभा में कहा, 'मैंने तय किया है विश्वास मत हासिल करूंगा. कृपया इसके लिए समय निश्चित किया जाए. आपको बता दें कि कुमारस्वामी ने यह बात शुक्रवार को शुरू हुए विधानसभा बजट सत्र के दिन यह बात रही है. दूसरी इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में भी कर्नाटक में बागी विधायकों को लेकर सुनवाई है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने यह आदेश दिया है. पीठ कर्नाटक के राजनीतिक संकट को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. पीठ ने अपने आदेश में विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया कि कर्नाटक विधान सभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार इन बागी विधायकों के त्यागपत्र और अयोग्यता के मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लेंगे ताकि मामले की सुनवाई के दौरान उठाये गये व्यापक मुद्दों पर न्यायालय निर्णय कर सके.

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पीठ ने अपने आदेश में इस तथ्य का भी जिक्र किया है कि अध्यक्ष और कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत बागी विधायकों द्वारा दायर याचिका की विचारणीयता का मुद्दा भी उठाया है. पीठ ने यह भी कहा कि बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अध्यक्ष की इस दलील का प्रतिवाद किया है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के इस्तीफे के मसले पर विचार करने से पहले उनकी अयोग्यता के मामले पर निर्णय लेना होगा.    

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पीठ ने कहा कि इन सभी पहलुओं और हमारे समक्ष मौजूद अधूरे तथ्यों की वजह से इस मामले में आगे सुनवाई की जरूरत है.  पीठ ने कहा, ‘‘सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण विषय उठने के मद्देनजर, हमारा मत है कि इस मामले में हमें मंगलवार को भी विचार करना होगा. हमारा मानना है कि आज की स्थिति के अनुसार यथास्थिति बनाये रखी जाये. न तो इस्तीफे के बारे में और न ही अयोग्यता के मुद्दे पर मंगलवार तक निर्णय किया जायेगा.

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