सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गोपाल गोडा ने 1992 के बाबरी मस्जिद के मामले में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 18 के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। अब मामले को फिर से चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है।
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन सभी नेताओं के खिलाफ षडयंत्र के आरोपों को निरस्त कर दिया था। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी और 18 अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप को हटा दिया था। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था।
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन सभी नेताओं के खिलाफ षडयंत्र के आरोपों को निरस्त कर दिया था। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी और 18 अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप को हटा दिया था। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था।
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