डीके शिवकुमार की न्यायिक हिरासत 15 अक्टूबर तक बढ़ी , ED को जेल में पूछताछ की मिली इजाजत

आयकर विभाग ने पिछले साल बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में डीके शिवकुमार के खिलाफ चोरी और ‘हवाला’ के जरिए करोड़ों रुपये का लेन-देन करने के आरोप में आरोप पत्र दायर किया था.

डीके शिवकुमार की न्यायिक हिरासत 15 अक्टूबर तक बढ़ी , ED को जेल में पूछताछ की मिली इजाजत

अदालत ने 25 सितंबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

खास बातें

  • मनी लॉन्ड्रिग मामले में गिरफ्तार हुए हैं डीके शिवकुमार
  • तिहाड़ जेल में हैं बंद हैं कांग्रेस नेता
  • 4 और 5 अक्टूबर में पूछताछ करेगी ED
नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने धनशोधन के मामले में गिरफ्तार कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी के शिवकुमार (D. K. Shivakumar) की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी. अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को शिवकुमार से जेल में पूछताछ करने की भी इजाजत दे दी. विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने शिवकुमार को फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया था. कांग्रेस नेता को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया. उन्हें धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया है. 

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ईडी के विशेष अभियोजकों अमित महाजन, एन के माट्टा और नीतेश राणा ने कहा कि विभिन्न बीमारियों के कारण शिवकुमार को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था जिस वजह से उनसे सही से पूछताछ नहीं हो सकी थी. इसके बाद अदालत ने चार और पांच अक्टूबर को ईडी को तिहाड़ जेल में कांग्रेस नेता से पूछताछ करने की इजाजत दे दी. शिवकुमार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील डी कृष्णन ने कहा कि आरोपी को आवेदनों पर आपत्ति नहीं है. उन्होंने कहा, ‘‘अगर जमानत दी जाती है तो भी मैं (आरोपी) किसी भी हद तक सहयोग करने को तैयार हूं.'' 

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अदालत ने 25 सितंबर को कांग्रेस नेता को जमानत देने से इनकार कर दिया था. अदालत ने कहा था कि शिवकुमार एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और अगर उन्हें रिहा किया जाता है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं. ईडी ने पिछले साल सितंबर में शिवकुमार और अन्य के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया था. यह मामला आयकर विभाग की ओर से दायर आरोप पत्र (अभियोजन शिकायत) पर आधारित है.

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विभाग ने पिछले साल बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में उनके खिलाफ पिछले साल कर चोरी और ‘हवाला' के जरिए करोड़ों रुपये का लेन-देन करने के आरोप में आरोप पत्र दायर किया गया था. आयकर विभाग ने शिवकुमार और उनके कथित सहयोगी एस के शर्मा पर आरोप लगाया था कि वे तीन अन्य आरोपियों की मदद से ‘हवाला' के माध्यम से नियमित आधार पर अघोषित धन का लेन-देन करते थे.



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)